मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 17/11/2022 - 17:52
उत्तर प्रदेश CM
हाइलाइट
  • मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानो को 3 उप योजनाओं के माध्यम से निम्नलिखित अनुदान दिया जायेगा :-
    • 30 मीटर तक की गहराई वाले बोरिंग हेतु 12,500/- रूपये से लेकर 19,000/- रूपये।
    • 30 मीटर से 60 मीटर तक की गहराई वाले बोरिंग हेतु 1,53,000/- रूपये।
    • 60 मीटर से 110 मीटर तक की गहराई वाले बोरिंग हेतु 1,78,000/- रूपये।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0522 2286627.
    • 0522 2286601.
    • 0522 2286670. 
  • लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- milu-up@nic.in.
  • लघु सिंचाई विभाग फैक्स :- 0522 2286932.
  • लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
    तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन,
    लखनऊ 226001.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना।
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के किसान।
लाभ
  • मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानो को 3 उप योजनाओं के माध्यम से निम्नलिखित अनुदान दिया जायेगा :-
    • 30 मीटर तक की गहराई वाले बोरिंग हेतु 12,500/- रूपये से लेकर 19,000/- रूपये।
    • 30 मीटर से 60 मीटर तक की गहराई वाले बोरिंग हेतु 1,53,000/- रूपये।
    • 60 मीटर से 110 मीटर तक की गहराई वाले बोरिंग हेतु 1,78,000/- रूपये।
उप योजनाओं के नाम
क्रियान्वयन एजेंसी लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
आवेदन का तरीका

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के बारे में

  • कृषि में सिंचाई की आवश्यकता और उस पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुये मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना को किसानो के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
  • योजना का उद्देश्य किसानो को निजी सिंचाई सुविधा प्रदान कराना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें।
  • इस योजना द्वारा किसानो को सिंचाई के लिये बोरिंग, पम्पसेट, पाइप आदि की सुविधा के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे किसानो के लिए सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
  • योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए सौर्य ऊर्जा और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है।
  • योजना के अंतर्गत निम्नलिखित तीन प्रकार के नलकूपों का निर्माण कराया जायेगा।
    • उथले नलकूप। (30 मीटर की गहराई तक)
    • मध्यम गहरे नलकूप। (30 मीटर से 60 मीटर की गहराई तक)
    • गहरे नलकूप। (60 मीटर से 110 मीटर की गहराई तक)
  • योजना से लाभ लेने के लिये किसान का पंजीकरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर होना अनिवार्य है।
  • मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना से लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते है।
  • किसान द्वारा बोरिंग हेतु  उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के पोर्टल   पर ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होगा।
  • योजना के तहत अनुदान के अतिरिक्त व्यय धनराशि किसान द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
  • यह योजना अतिदोहित/ क्रिटिकल विकास खण्डों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है।
  • लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए पात्रता

  • किसान उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि खाते में दर्ज होनी चाहिए।
  • किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना/ पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल में पंजीकृत होना चाहिए।

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज

  • आधार कार्ड।
  • नवीनतम खतौनी 61(ख) की प्रति।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • स्कैन किये हुए हस्ताक्षर।
  • निम्नलिखित में से किसी एक की पंजीकरण संख्या :-
    • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी  योजना पंजीकरण संख्या।
    • पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पंजीकरण संख्या।
  • शपथपत्र की स्कैन कॉपी।
  • मोबाइल नंबर।
  • बैंक खाता एवं पासबुक।
  • 100 रुपए का स्टाम्प।

उप योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

उत्तर प्रदेश उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना को आरंभ किया गया है।
  • उथले नलकूप बोरिंग योजना की शुरुआत 1985 से सिंचाई की आवश्यकता को पूरी करने के लिए की गयी है।
  • इस योजना से केवल लघु एवं सीमान्त किसान लाभान्वित होंगे।
  • उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग द्वारा किसानों को कृषि भूमि की सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे किसानो को उत्पादन में बढ़त मिलेगी और कृषि में मुनाफा होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत 30 मीटर गहराई तक की 110 एम.एम. व्यास की बोरिंग/नलकूप निर्मित किये जायेंगे।
  • उत्तर प्रदेश उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना के तहत किसानो को निम्नलिखित अनुदान दिया जायेगा :-
    बोरिंग हेतु
    • लघु किसानो को 5,000/- रुपए।
    • सीमान्त किसानो 7,000/- रुपए।
    • अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानो को 10,000/- रुपए।
    पम्पसेट हेतु
    • लघु किसानो 4,500/- रुपए।
    • सीमान्त किसानो को 6,000/- रुपए ।
    • अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानो को 9,000/- रुपए ।
    किसानो को सिंचाई के लिए पाइप सिस्टम हेतु 3,000/- रुपए का अनुदान।

उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना

  • मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना की शुरुआत वर्ष 2004 से की गई है।
  • इस योजना का क्रियान्वयन लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
  • योजना के तहत एल्युवियल क्षेत्रों में नलकूप द्वारा सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के प्रदेश सरकार के प्रयास से किसान लाभान्वित होंगे।
  • योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी किसान बंधु ले सकेंगे।
  • इस योजना द्वारा किसान अपने खेतो में नलकूप की स्थापना, पाइप सिस्टम की स्थापना एवं नलकूप का ऊर्जीकरण करा सकेंगे।
  • योजना के अंतर्गत 31 से 60 मीटर गहराई वाले नलकूपों का निर्माण किया जायेगा।
  • उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना के तहत किसानों को 1.53 लाख रुपए का कुल अनुदान निम्नलिखित रूप से दिया जायेगा :-
    • नलकूप निर्माण के लिये लागत का 50% प्रतिशत या अधिकतम 75,000/- रुपए। (जो भी कम हो)
    • जल वितरण प्रणाली के लिये 10,000/- रुपए।
    • नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए प्रति नलकूप 68000/- रुपए।

उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना

  • लघु सिंचाई विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना को संचालित किया जा रहा है।
  • यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा 1982 से लागू की गई थी, जिसमे समयानुसार बदलाव किये जाते रहे है। 
  • उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप योजना द्वारा पठारी क्षेत्र/ कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में गहरे नलकूपों की स्थापना की जायेगी।
  • इस योजना में सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते है।
  • योजना से गहरे नलकूपों जिनकी गहराई 61 मीटर से 90 मीटर या अधिक है उसका निर्माण किसानो के लिए किया जायेगा। 
  • उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना के तहत राज्य के किसानों को 1.78 लाख रुपए का कुल अनुदान निम्नलिखित रूप से दिया जायेगा :-
    • नलकूप निर्माण के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1,00,000/- रुपए।
    • पाइप सिस्टम हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम10,000/- रुपए।
    • नलकूप के ऊर्जीकरण के लिए अधिकतम 68000/- रुपए।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0522 2286627.
    • 0522 2286601.
    • 0522 2286670. 
  • लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- milu-up@nic.in.
  • लघु सिंचाई विभाग फैक्स :- 0522 2286932.
  • लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
    तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन,
    लखनऊ 226001.

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

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मेरे ट्यूबवेल से 205 मीटर की दूरी पर दूसरा किसान बोरिंग करवा रहा है

पर्मालिंक

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हमें नलकूप योजना मुख्यमंत्री योजना के बहुत आवश्यकता है जैसे मैं खेती फसल उगाने में बहुत समस्या आती है पानी न मिलने पर फसल बहुत कम पैदावार देती है और हमें सुलभ मिल जाए सर तो बहुत ही फायदेमंद होगी हम किसानों के लिए

पर्मालिंक

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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में खेत में बोरिंग करना है आवेदन का तरीका बताये

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