हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के द्वारा लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएँगे।
- लाभार्थी को खेत सुरक्षा के लिए 12 वाल्ट करंट हेतु सोलर फेंसिंग के लिए 1.43 लाख का अनुदान या फिर
- प्रति हेक्टेयर की लागत का कुल 60% अनुदान स्वरुप दिया जाएगा।
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योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना |
आरंभ वर्ष | 2024 |
लाभ | 12 वाल्ट करंट वाली सोर ऊर्जा की बाड़ हेतु 1.63 लाख का अनुदान। |
लाभार्थी | राज्य के लघु सीमान्त क्षेत्र के किसान। |
नोडल विभाग | कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने अपने 2024-25 का बजट संसद में पेश किया।
- बजट पेश करते समय, वित्त मंत्री जी ने राज्य के निहित कई कल्याणकारी योजनाओ का प्रस्ताव रखा।
- इन योजनाओ का मुख्य उद्देश्य, राज्य की जनता को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराना है।
- अपने अभिभाषण के दौरान वित्त मंत्री जी का विशेष ध्यान राज्य के कृषि क्षेत्र में था।
- उन्होंने सदन को जंगली जानवरो द्वारा राज्य के किसानो की फसलों को हो रहे नुकसान से अवगत कराया।
- उन्होंने कहा की, अमूमन देखा जाता रहा है की सीमान्त क्षेत्र के किसानो की फसलों को जंगली जानवर द्वारा ख़राब कर दिया जाता है, जिनमे नीलगाय, बन्दर, तथा जंगली सूअर प्रमुख है।
- इस समस्या से उन किसानो को हर साल काफी नुक्सान झेलना पड़ता है, यहाँ तक की रात रात भर जागकर वह अपने फसलों की सुरक्षा करते दिखाई देते है।
- इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा एक नईै योजना की शुरुआत की जा रही है।
- इस योजना का नाम है, "मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना"।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानो को अपनी फसल में सोलर ऊर्जा युक्त तार बाड़ लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
- इस सोलर ऊर्जा युक्त तार बाड़ में 12 वाल्ट का अधिकतम करंट पैदा होगा।
- जिससे जंगली जानवर जब खेत में घुसने का प्रयास करे तो उससे एक झटका लगे।
- हालाँकि इस करंट से जानवर को किसी भी प्रकार का नुक्सान नहीं होगा।
- इसके साथ ही जानवर के तार को छूने से एक तेज ध्वनि उत्पन्न होगी।
- ध्वनि के प्रभाव से नीलगाय, बन्दर, तथा जंगली सूअर को फसल को नुक्सान पहुंचने से रोका जा सकेगा।
- इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ की व्यवस्था भी प्रस्तावित रखी है।
- मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानो को प्रति हेक्टेयर लागत का या तो 60% या फिर कुल 1.43 लाख की राशि अनुदान स्वरुप दी जाएगी।
- इस अनुदान की मदद से किसान अपने फसल के चारो तरफ सोर ऊर्जा युक्त तार बाड़ कर सकेंगे।
- योजना के सफल प्रयोग से राज्य में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्राप्त करने में मददगार होगी।
- वही किसान उनके द्वारा लगाई फसल का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का आवेदन और उसका शाशनादेश विभाग द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा।
- जिसमे योजना के स्वरुप, आवेदन की प्रक्रिया, लाभार्थी की पात्रता समेत तमाम जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।
- जानकारी उपलब्ध होते ही योजना की पूर्ण जानकारी हमारे द्वारा यहाँ साझा कर दी जाएगी।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के द्वारा लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएँगे।
- लाभार्थी को खेत सुरक्षा के लिए 12 वाल्ट करंट हेतु सोलर फेंसिंग के लिए 1.43 लाख का अनुदान या फिर
- प्रति हेक्टेयर की लागत का कुल 60% अनुदान स्वरुप दिया जाएगा।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का लाभ केवल उन्ही लाभार्थी को उपलब्ध होगा जो उसकी निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे :-
- योजना केवल राज्य के किसानो के लिए है।
- लाभार्थी लघु सीमांत क्षेत्र का हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी की निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- जमीन सम्बंधित दस्तावेज।
- किसान कार्ड।
- बैंक सम्बंधित दस्तावेज।
- मोबाइल नंबर।
आवेदन की प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का प्रस्ताव, राज्य के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने अपने 2024-25 के बजट भाषण के दौरान रखा था।
- इस प्रतावित योजना का कृषि विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट राज्य की कैबिनेट द्वारा पारित किया जाएगा।
- कैबिनेट द्वारा पारित होने पर राज्य के किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवदेन कर सकेंगे।
- हालांकि आवेदन किस रूप में किया जाएगा इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शाशनादेश में अधिसूचित किया जाएगा।
- आमतौर पर योजना के आवेदन मुख्यता दो स्वरूपों में मांगे जाते है; ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन।
- यदि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से मंगाए जाते है तो;
- लाभार्थी को अपनी समस्त जानकारी व कुछ प्रमुख दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
- वही ऑफलाइन की स्थिति में आवेदक को कृषि विभाग द्वारा जारी आवेदन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरकर, दस्तावेजों को संलग्न करके सम्बंधित विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
- आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वार दी गई जानकारी तथा उनके दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- सफलतापूर्वक जाँच के पश्चात विभाग द्वारा अनुदान की राशि आवेदक को स्वीकृत कर दी जाएगी।
- नोट: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के आवेदन की पूर्ण प्रक्रिया प्राप्त होते ही यहाँ अपडेट कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का आवेदन लिंक व उसका शाशनादेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
सम्पर्क करने का विवरण
और देखें
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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3 | उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना | Uttar Pradesh | |
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