उत्तर प्रदेश उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 17/11/2022 - 15:44
उत्तर प्रदेश CM
हाइलाइट

उत्तर प्रदेश उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना के तहत किसानो को निम्नलिखित अनुदान दिया जायेगा :-

बोरिंग हेतु
  • लघु किसानो को 5,000/- रुपए।
  • सीमान्त किसानो 7,000/- रुपए।
  • अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानो को 10,000/- रुपए।
पम्पसेट हेतु
  • लघु किसानो 4,500/- रुपए।
  • सीमान्त किसानो को 6,000/- रुपए ।
  • अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानो को 9,000/- रुपए ।
किसानो को सिंचाई के लिए पाइप सिस्टम हेतु 3,000/- रुपए का अनुदान।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0522 2286627.
    • 0522 2286601.
    • 0522 2286670.
  • लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- milu-up@nic.in.
  • लघु सिंचाई विभाग फैक्स :- 0522 2286932.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना।
आरंभ होने की तिथि फरवरी 1985.
लाभार्थी लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसान ।
लाभ
  • बोरिंग के लिए 5,000/- रुपए से 10,000/- रुपए तक की आर्थिक सहायता।
  • पम्पसेट के लिए 4,500/- रुपए से 9000 /- रुपए तक की आर्थिक सहायता।
  • पाइप सिस्टम हेतु 3,000/- रुपए का अनुदान।
क्रियान्वयन एजेंसी लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना को आरंभ किया गया है।
  • उत्तर प्रदेश उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना की शुरुआत 1985 से सिंचाई की आवश्यकता को पूरी करने के लिए की गयी है।
  • उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग द्वारा किसानों को कृषि भूमि की सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे किसानो को उत्पादन में बढ़त मिलेगी और कृषि में मुनाफा होगा।
  • लघु एवं सीमान्त किसान स्वयं बोरिंग का प्रबन्ध व उसका व्यय, दोनों करने में असमर्थ है, इसलिए उनके लिए यह योजना लाभकारी है।
  • यह योजना अतिदोहित/ क्रिटिकल विकास खण्डों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है।
  • इस योजना के अंतर्गत 30 मीटर गहराई तक की 110 एम.एम. व्यास की बोरिंग/नलकूप निर्मित किये जायेंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत जहाँ बोरिंग स्थापित किये जायेंगे वहाँ खेती होनी चाहिये। बोरिंग से लगभग 3 हेक्टेयर शुद्ध व 5 हेक्टेयर सकल कृषि योग्य भूमि की सिंचाई संभव होनी चाहिये।
  • योजना का लाभ लेने के लिए लघु एवं सीमान्त किसानो के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिये।
  • अनुसूचित जाति /जनजाति के लघु एवं सीमान्त किसानो के लिए योजना का लाभ लेने के लिए कोई न्यूनतम जोत सीमा लागू नहीं है।
  • योजना से लेने के लिए किसान का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
  • किसान को बोरिंग कराने हेतु वेब पोर्टल उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के पोर्टल पर किया गया ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा।
  • इस योजना में पम्पसेट स्थापना एवं HDPE पाइप लगाने पर कोई बाध्यता नहीं है।
  • सामान्य पम्पसेट के स्थान पर सोलर पम्प आधारित सिंचाई हेतु आवेदन करने वाले किसानो को प्राथमिकता दी जायेगी।
  • नलकूप का ऊर्जीकरण यथा संभव प्रधानमंत्री कुसुम योजना द्वारा किया जायेगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में पंजीकृत किसानो को इस योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।
  • इस योजना में ऐसे किसान जो की उद्यान विभाग /कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई / प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग/ संशोधित पोर्टल में पंजीयन करायेंगे, ऐसे किसानो को बोरिंग में वरीयता प्रदान की जायेगी।
  • योजना के तहत सभी बोरिंग की अनिवार्य रूप से जियोटैगिंग करायी जायेगी, जिसकी GPS लोकेशन का रिकॉर्ड लाभार्थी की सूची पर किया जायेगा।
  • पठारी क्षेत्रों में जहाँ बोरिंग सेट से बोरिंग संभव नहीं है वहाँ किसानो को इस योजना के लाभ स्वरुप इनवेल अथवा वैगन ड्रिल मशीन से बोरिंग कराने की सुविधा दी जायेगी।
  • योजना के तहत अनुदान के अतिरिक्त व्यय धनराशि किसान द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
  • अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए अनुदान धनराशि शेष बचने पर किसान को बोरिंग से जुड़ी एसेसरीज उपलब्ध कराई जायेगी।
  • योजना का पूर्ण संचालन, व्यवस्था तथा गुणवत्ता का दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग का होगा।

योजना के तहत लाभ

उथले नलकूप बोरिंग योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला अनुदान निम्न प्रकार से है :-

किसान की श्रेणी बोरिंग पर
अनुदान
पम्पसेट पर
अनुदान
कुल औसत अनुमन्य अनुदान (रु0 प्रति बोरिंग)
सामान्य श्रेणी के लघु किसान (2.5 एकड़ से 5 एकड़) 5,000/- रुपए प्रति बोरिंग 4,500/- रुपए प्रति पम्पसेट 6425/-(5000+675+750)
सामान्य श्रेणी के सीमान्त किसान (0  एकड़ से 2.5 एकड़) 7,000/- रुपए प्रति बोरिंग 6,000/- रुपए प्रति पम्पसेट 8650/- (7000+900+750)
अनुसूचितजाति /जनजाति के लघु एवं सीमान्त किसान 10,000/- रुपए प्रति बोरिंग 9,000/- रुपए प्रति पम्पसेट 12100/- (10000+1350+750)
उद्यान/कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना में सक्षम सिंचाई प्रणाली पर अनुदान देय प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा।

पात्रताये

  • किसान उत्तरप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि खाते में दर्ज होनी चाहिए।
  • किसान लघु या सीमान्त श्रेणी का किसान होना चाहिए।
  • किसान किसी अन्य बोरिंग योजना से पहले लाभान्वित नहीं हुआ हो।
  • किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज

  • आधार कार्ड।
  • नवीनतम खतौनी 61(ख) की प्रति।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • स्कैन किये हुए हस्ताक्षर।
  • निम्नलिखित में से किसी एक की पंजीकरण संख्या :-
    • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना पंजीकरण संख्या।
    • पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पंजीकरण संख्या।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर।
  • बैंक खाता एवं पासबुक।
  • 100 रुपए का स्टाम्प।

योजना में लाभार्थी का चयन

ऑफलाइन
  • ग्राम पंचायत द्वारा जल संसाधन समिति की सहमति से किसानों का चयन योजना के लिए किया जायेगा।
  • ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किसानों का चयन कर सूची बनाई जाएगी।
  • ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / बोरिंग टेक्नीशियन / सहायक टेक्नीशियन द्वारा सूची के अनुसार किसानो का विवरण रूप पत्र 1पर अंकित किया जायेगा।
  • खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत की सूची पर तैयार रूप पत्र 1 को सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई के पास स्वीकृति /अस्वकृति सम्बन्धित निर्णय के लिए भेजेंगे।
  • सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई स्वीकृति /अस्वकृति सम्बन्धित निर्णय लेकर प्रमाण पत्र अंकित करेंगे।
ऑनलाइन
  • किसान उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है।
  • इस पेज पर आपको ''मुख्यमंत्री लघु सिंचाई'' योजना के ब्लॉक में "मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के प्रार्थना पत्र" पर क्लिक करना है।
  • अब आप उथले नलकूप हेतु प्रार्थना पत्र के टैब पर क्लिक करे।
  • निम्नलिखित विवरण को भरे :-
    • जनपद।
    • विकास खण्ड।
    • नाम।
    • जाति।
    • ग्राम।
    • आधार संख्या ।
    • भूमि का विवरण ।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि/ पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल की पंजीकरण संख्या।
  • पम्पसेट किराये में या विद्युत् /डीजल पम्पसेट का विकल्प भरे।
  • किसान अपना सिग्नेचर,आधार,खसरा ,खतौनी व अन्य डाक्यूमेंट्स को अपलोड करे।
  • मोबाइल नंबर भरकर OTP का सत्यापन करे।
  • सत्यापन होने पर फॉर्म को सबमिट करे।
  • आवेदन पत्र की स्वीकृति होने पर किसान को सूचित किया जायेगा।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • किसान का उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियमन अधिनियम के अंतर्गत बोरिंग का पंजीकरण भूगर्भ जल के पोर्टल पर कराना अनिवार्य है।
  • विकास खण्ड द्वारा बोरिंग की स्वीकृति के बाद, सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा खण्डवार सूची के अनुसार बोरिंग टेक्नीशियन/ सहायक टेक्नीशियन के माध्यम से किसानो के लिए बोरिंग कराई जायेगी।
  • योजना में ISI मार्क वाले 110 एम.एम.  पी0वी0सी0 पाइप का प्रयोग किया जायेगा। 100 एम.एम.  एम0एस0 पाइप का प्रयोग केवल हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्तिथियों को ध्यान में रख कर किया जायेगा। पाइप व फिटिंग की व्यवस्था लघु सिंचाई विभाग में पंजीकृत डीलर से की जायेगी।
  • पाइप/ पम्पसेट के लिए अनुदान, बोरिंग पूर्ण होने पर किसान से अधिकार पत्र प्राप्त कर , किसान द्वारा डीलर को किया जायेगा या लघु सिंचाई विभाग द्वारा डीलर को किया जायेगा।
  • पम्पसेट स्थापना हेतु बैंक से ऋण की सम्पूर्ण वसूली होने तक किसान द्वारा पम्पसेट बेचा नहीं जा सकता है।
  • पम्पसेट स्थापना हेतु बैंक से ऋण स्वीकृति के दो माह के अंदर पम्पसेट स्थापित किया जाना ज़रूरी है।
  • योजना के तहत पम्पसेट के लिए ऋण लेने वाले किसानो को अपनी पसंद के ISI मार्क पम्पसेट बाजार से किसी भी निर्माता से खरीदने की छूट है।
  • योजना के द्वारा किसानों को, आई.एस.आई मार्क वाला एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई  सिस्टम की लागत का 50%, अधिकतम 3000 रुपए का अनुदान सभी श्रेणी के किसानो को दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0522 2286627.
    • 0522 2286601.
    • 0522 2286670.
  • लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- milu-up@nic.in.
  • लघु सिंचाई विभाग फैक्स :- 0522 2286932.
  • लघु सिंचाई विभाग,
    तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन,
    लखनऊ 226001

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

टिप्पणी

Mahendra kumar s/o prem kishor villege Atnaihiya Block lakheempur kheri up Anudan per injan lene ke liye 16300 Rupaye ki DD Dismber 2022me jama kiya injan Abhi tak nahi mila kya kare.

पर्मालिंक

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Mahoday ham sabhi farmers ko pani ki bahut samsya hoti hai jis ke Karan hame Jo umid hoti hai o hame mil nahi Pati ek kissan ki samsya nahi hai sabhi ki hai aap es samsya ka hal kare

पर्मालिंक

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मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना उत्तर प्रदेश उथले नलकूप हेतु प्रार्थना पत्र

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