उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 17/11/2022 - 17:34
उत्तर प्रदेश CM
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना के तहत राज्य के किसानों को निम्नलिखित आर्थिक अनुदान दिया जायेगा :-
    • नलकूप निर्माण के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1,00,000/- रुपए।
    • पाइप सिस्टम हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम10,000/- रुपए।
    • नलकूप के ऊर्जीकरण के लिए अधिकतम 68000/- रुपए।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0522 2286627.
    • 0522 2286601.
    • 0522 2286670.
  • उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- milu-up@nic.in.
  • उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग फैक्स :- 0522 2286932.

योजना का अवलोकन

योजना का नाम उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना।
आरंभ होने की तिथि 1982.
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के किसान।
लाभ
  • नलकूप निर्माण के लिए लागत का 50% प्रतिशत या अधिकतम 1,00,000/- रुपए की आर्थिक सहायता।
  • पाइप सिस्टम हेतु लागत का 50 प्रतिशत या 10,000 /- रुपए की आर्थिक सहायता।
  • नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु अधिकतम 68000/- रुपए का अनुदान।
क्रियान्वयन एजेंसी लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • लघु सिंचाई विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना को संचालित किया जा रहा है। यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा 1982 से लागू की गई थी।
  • उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना द्वारा पठारी क्षेत्र/ कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में गहरे नलकूपों की स्थापना की जायेगी।
  • योजना के अंतर्गत अतिदोहक /क्रिटिकल विकास खंडो में नलकूप निर्माण का कार्य नहीं कराया जायेगा।
  • इस योजना में सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते है।
  • योजना से गहरे नलकूपों जिनकी गहराई 61 मीटर से 90 मीटर या अधिक है उसका निर्माण किसानो के लिए किया जायेगा।
  • योजना से अधिकतम 1,00,000/- रुपए तक की आर्थिक सहायता किसानो को दी जायेगी।
  • 1 लाख रुपए की धनराशि में बोरिंग/ड्रिलिंग, पम्पसेट, एसेम्ब्ली पम्प हाउस, ऊर्जीकरण आदि की लागत सम्मलित है।
  • योजना द्वारा प्रति नलकूप पर ऊर्जीकरण हेतु अधिकतम 68,000/- रुपए तक की आर्थिक सहायता किसानो को दी जायेगी।
  • उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को यह राशि किसान के नाम सहित उपलब्ध करायी जायेगी।
  • योजना द्वारा जल के अपव्यय को रोकने हेतु जल वितरण प्रणाली की स्थापना के लिए 10,000/- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत किसान संयुक्त रुप से नलकूप की स्थापना करा सकते हैं।
  • योजना से लाभार्थी किसान से आसपास के किसान किराये पर सिंचाई सुविधा ले सकते है।
  • किसान जो मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में पूर्व से लाभान्वित है, वे डिफाल्टर नहीं होने पर व ऋण का पूर्ण भुगतान करने पर योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • किसान का पंजीकरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर होना अनिवार्य है।
  • किसान द्वारा बोरिंग हेतु उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के वेब पोर्टलपर ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होगा।
  • योजना द्वारा गहरे नलकूप का निर्माण वहीं कराया जायेगा जहां पर 500 मीटर के व्यास में किसी नलकूप का निर्माण न कराया गया हो या भूमि जल स्तर नीचे हो।
  • योजना के तहत निम्नलिखित पर होने वाला व्यय सम्मिलित है :-
    • नलकूप में ड्रिलिंग।
    • पाइप एवं अन्य सामग्री पर व्यय।
    • पंप हाउस एवं सम्पवेल का निर्माण।
    • विधुत/ डीज़ल पम्पसेट।
    • जल वितरण प्रणाली।
    • विधुत कनेक्शन पर होने वाला व्यय।
  • बोरिंग यदि 6 माह के अंदर फेल होती है, तो इसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। इस स्तिथि में अधिकारियो का दायित्व निर्धारित किया जायेगा। इस स्तिथि में दोबारा बोरिंग करायी जायेगा।
  • बोरिंग यदि 6 माह के बाद फेल होती है, तो इसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
  • किसान बोरिंग पूरी होने के एक वर्ष के अंदर अगर निर्माण कार्य पूर्ण करा लेता है तो उसे अनुदान राशि प्राप्त होगी।
  • किसान योजना की पूर्ण जानकारी के लिए लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जा सकते है।

योजना के तहत लाभ

  • उत्तर प्रदेश गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना के तहत राज्य के किसानों को निम्नलिखित आर्थिक अनुदान दिया जायेगा :-
    • नलकूप निर्माण के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1,00,000/- रुपए।
    • पाइप सिस्टम हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम10,000/- रुपए।
    • नलकूप के ऊर्जीकरण के लिए अधिकतम 68000/- रुपए।
  • योजना के अंतर्गत कुल 1.78 लाख रुपए की आर्थिक सहायता किसानो को दी जायेगी।
  • योजना में बोरिंग स्थापना, पम्पसेट एवं पम्प हाउस हेतु ऋण की सुविधा प्रदान की गई है।

योजना के तहत लोन लेने की सुविधा

  • योजना के अंतर्गत ऋण उसी मात्रा में दिया जायेगा जो अनुमन्य अनुदान की राशि को काटकर शेष बचता है। किसान आंशिक व्यय अपने श्रोतो से व्यय कर सकता है, पर उक्त आंशिक धनराशि उसे बैंक में जमा करनी होगी।
  • योजना में बोरिंग स्थापना, पम्पसेट एवं अन्य निर्माण हेतु ऋण की सुविधा प्रदान की गई है।
  • किसान को बैंक द्वारा निर्माण कार्य के लिए ऋण की धनराशि एक माह में उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण कार्य हेतु धनराशि बैंक द्वारा किसान को दी जायेगी।
  • किसान को पम्पसेट हेतु धनराशि मिलने  के 15 दिनों के अंदर किसान को पम्पसेट स्थापित करना होगा।
  • किसान द्वारा पम्प हाउस हेतु धनराशि मिलने के एक माह के अंदर निर्माण कराया जायेगा।

पात्रताये

  • किसान उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि खाते में दर्ज होनी चाहिए।
  • किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना/ पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल में पंजीकृत होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज

  • आधार कार्ड।
  • नवीनतम खतौनी 61(ख) की प्रति।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • स्कैन किये हुए हस्ताक्षर।
  • निम्नलिखित में से किसी एक की पंजीकरण संख्या :-
    • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना पंजीकरण संख्या।
    • पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पंजीकरण संख्या।
  • शपथपत्र की स्कैन कॉपी।
  • मोबाइल नंबर।
  • बैंक खाता एवं पासबुक।
  • 100 रुपए का स्टाम्प।

योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया

ऑफलाइन
  • किसान अपना प्रार्थना पत्र मुख्य अभियन्ता , लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित रुप पत्र पर सर्वेक्षण शुल्क 1500/- रुपए सहित भरेंगे।
  • विभाग किसान के आवेदन को जल जीवन की वेबसाइट पर सबमिट करेगा।
  • अधिशासी अभियन्ता बोरिंग स्थल के सर्वे को उपयुक्त पाने पर धन की आवशयकता को अंकित कर किसान को सूचित करेंगे।
  • किसान द्वारा बोरवेल हेतु प्राक्लन की धनराशि का 50%, कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कराया जायेगा।
  • नलकूप निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व किसान को 100/- रुपए के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा की वह निर्माण कार्य समय अवधि में पूर्ण कराएगा।
ऑनलाइन
  • किसान उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है।
  • इस पेज पर आपको ''मुख्यमंत्री लघु सिंचाई'' योजना के ब्लॉक में "मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के प्रार्थना पत्र" पर क्लिक करना है।
  • अब आप गहर नलकूप हेतु प्रार्थना पत्र के टैब पर क्लिक करे।
  • निम्नलिखित विवरण को भरे :-
    • जनपद।
    • विकास खण्ड।
    • नाम।
    • जाति।
    • ग्राम।
    • आधार संख्या ।
    • भूमि का विवरण ।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि/ पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल की पंजीकरण संख्या।
  • पम्पसेट किराये में या विद्युत् /डीजल पम्पसेट का विकल्प भरे।
  • किसान अपना सिग्नेचर,आधार,खसरा ,खतौनी व अन्य डाक्यूमेंट्स को अपलोड करे।
  • मोबाइल नंबर भरकर OTP का सत्यापन करे।
  • सत्यापन होने पर फॉर्म को सबमिट करे।
  • आवेदन पत्र की स्वीकृति होने पर किसान को सूचित किया जायेगा।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • नलकूप से 12 हेक्टेयर शुद्ध व 20 हेक्टेयर सकल भूमि की सिंचाई होनी चाहिये।
  • किसान को बोरवेल के खर्च का 50% या अनुदान एवं अनुमानित राशि में जो भी अधिक हो, उतनी धनराशि विभाग में जमा करनी होगी।इसके बाद ही काम शुरू किया जायेगा।
  • अनुदान के अलावा योजना में होने वाली व्यय धनराशि की व्यवस्था किसान स्वयं करेंगे।
  • बोरिंग की गहराई यदि 90 मीटर से अधिक पाई जाती है, तो अतिरिक्त व्यय का भुगतान किसान को करना होगा।
  • किसान द्वारा बोरिंग का पंजीकरण भूगर्भ जल के पोर्टल पर कराना अनिवार्य है।
  • किसान जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग में पंजीयन करायेंगे एवं लाभ लेंगे, उन किसानो को बोरिंग में वरीयता दी जायेगी।
  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना द्वारा योजना का ऊर्जीकरण किया जायेगा। जहाँ इस योजना से ऊर्जीकरण संभव नहीं है वहाँ ऊर्जीकरण विध्युत के माध्यम से किया जायेगा।
  • उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जायेगा।
  • बोरिंग के पश्चात ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित अनुदान पावर कारपोरेशन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
  • योजना के अंतर्गत विधुत की सुविधा के लिए धनराशि बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को दी जायेगी।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0522 2286627.
    • 0522 2286601.
    • 0522 2286670.
  • उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- milu-up@nic.in.
  • उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग फैक्स :- 0522 2286932.
  • लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
    तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन,
    लखनऊ 226001.

टिप्पणियाँ

टिप्पणी

68000 मे कितनी दूरी बिदुत कनेक्शन दी जाती है

टिप्पणी

हमारा ट्यूबवेल पूरी तरह सफल है जिसका प्रमाण पत्र दिया गया था इसके बाद जो जो प्रक्रिया है नियम थे वह सारे किए गए मोटर सेट खरीदा पंप हाउस बनवाया और ट्यूबवेल की जो राशि थी वह जमा की उसके बाद भी मुझे 8 महीने से ऑफिस ऑफिस स्टाइल लाया जा रहा है और सब्सिडी नहीं दी जा रही है कभी पैसे की मांग की जाती है कभी मेरे द्वारा दिए गए कागजादों को निकाल कर फाइल से हटा दिया जाता है और हमें वह कागज जमा करने के लिए दोबारा कहा जाता है इस तरह से हम 8 महीने से जनपद मुख्यालय की ऑफिस लघु सिंचाई विभाग में हर मां और कभी मन में दो बार जाते हैं लेकिन हमें ही डर धमका के भगा दिया जाता है,
कोई बाबू है जो अकाउंटेंट है जिनके पास फ़ाइल रखी है और बो हमलोगों को डर धमका के भगा देते है,
महोदय कर्ज करके ट्यूबबेल का पैसा जमा किया फिर पम्प हाउस बनवाया और फिर मोटर सेट पाइप लहृदे कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा है लेकिन मेरी सब्सिटी नही दी जा रही है महोदय निवेदन है की हम ग्रेब किसान है हमारी मदद की जाए

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