राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Sat, 10/08/2024 - 17:23
राजस्थान CM
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Rajasthan Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana Image
हाइलाइट
  • पशुपालक के पशुओं का निःशुल्क बीमा।
  • कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा, बीमा बलकुल मुफ्त होगा।
  • पशु की मृत्यु की दशा में 21 दिन के भीतर बीमा की धनराशि देय।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान पशुपालन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2742709.
  • राजस्थान पशुपालन विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • adp.jpr.ah@rajasthan.gov.in
    • ddepid_dahjpr@yahoo.co.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना।
आरम्भ वर्ष 2024.
लाभ पशुओं का निशुल्क बीमा।
लाभार्थी राजस्थान के पशुपालक।
नोडल विभाग पशुपालन विभाग, राजस्थान।
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आवेदन का तरीका राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा दिनांक 10-07-2024 को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया।
  • उनके द्वारा प्रदेश के लोगो के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गयी।
  • उनके द्वारा राज्य के पशुपालकों के लिए "मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना" की घोषणा की गयी है।
  • इस योजना की घोषणा राज्य के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुवे की गयी है।
  • जब राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब उस वक़्त के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा ऐसी ही एक योजना "मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना" प्रदेश में लागू की गयी थी।
  • परन्तु इसी वर्ष सरकार के बदल जाने के बाद भाजपा शासित सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना को बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर "मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना" को शुरू किया जायेगा।
  • योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पशुपालकों को उनके पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में आर्थिक सम्बल प्रदान करना है।
  • प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार है जिनकी आजीविका का साधन दुधारू पशु है।
  • पशुपालक के पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाता है।
  • इन्ही सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुवे राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुपालकों के पशुओं का निःशुल्क जीवन बीमा किया जायेगा।
  • इस योजना के लागू हो जाने के पश्चात इसे अन्य नामों से भी जाना जायेगा जो है "राजस्थान चीफ मिनिस्टर मंगला पशु बीमा स्कीम" या "मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा स्कीम।"
  • पशुपालकों से बिना कोई शुल्क लिए मंगला पशु बीमा योजना में सभी पशुओं का जीवन बीमा किया जायेगा।
  • इसका मतलब की अगर किसी पशुपालक के बीमित पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा बीमा कंपनी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं का बीमा कराने हेतु पशुपालकों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा, समस्त प्रीमियम का भुगतान राजस्थान सरकार द्वारा बीमा कंपनी को किया जायेगा।
  • केवल निम्नलिखित पशुओं का जीवन बीमा ही राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किया जायेगा :-
    • दुधारू गायें।
    • दुधारू भैंस।
    • भेड़।
    • बकरी।
    • ऊंट।
  • जिन पशुपालकों की सालाना आय 8 लाख रूपये से अधिक है वो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में अपने पशु का जीवन बीमा कराने हेतु पात्र नहीं होंगे।
  • ये योजना चरणबध्द तरीके से लागू की जाएगी जिसमे पहले चरण में 5 लाख दुधारू गायें, 5 लाख दुधारू भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी, और 1 लाख ऊंट यानी कुल 21 लाख पशुओं का बीमा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत किया जायेगा।
  • योजना के सफल संचालन हेतु सरकार द्वारा 400/- करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है।
  • अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से आवेदन पत्र प्राप्त करके पशुपालक अपने पशु को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पंजीकृत करा सकता है।
  • पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में पशुपालक को बीमित धनराशि के लिए दावा करना होगा।
Rajasthan Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana Information

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में प्रदेश के पशुपालकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पशुपालक के पशुओं का निःशुल्क बीमा।
    • कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा, बीमा बलकुल मुफ्त होगा।
    • पशु की मृत्यु की दशा में 21 दिन के भीतर बीमा की धनराशि देय।

पात्रता

  • राजस्थान सरकार द्वारा केवल उन्ही पशुपालकों को निःशुल्क पशुओं के बीमा लाभ दिया जायेगा जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की पात्रता की शर्तों को पूर्ण करेंगे :-
    • राजस्थान के निवासी पशुपालक।
    • पशुपालक की वार्षिक आय 8 लाख रूपये से अधिक न हो।
    • पशुपालक के पास निम्नलिखित में से कोई पशु होना चाहिए :-
      • दुधारू गाय।
      • दुधारू भैंस।
      • बकरी।
      • भेड़।
      • ऊंट।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशु का पंजीकरण करते समय या पशु की मृत्यु के समय बीमित धनराशि का दावा करते समय पशुपालक के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • पंजीकरण हेतु :-
      • निवास का प्रमाण।
      • जन आधार कार्ड।
      • आधार कार्ड।
      • बैंक खाते का विवरण।
      • मोबाइल नम्बर।
    • दावा हेतु :-
      • आधार कार्ड।
      • जन आधार कार्ड।
      • बैंक खाते का विवरण।
      • पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट।
      • बीमा पालिसी के दस्तावेज़।
      • मृत पशु की फोटो।
      • पंचनामा।

आवेदन की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में अपने पशु को पशुपालक आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर पंजीकृत करा सकते है।
  • किसी भी सरकारी पशु चिकित्सालय या क्लिनिक से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
  • पशुपालक को आवेदन पत्र को अच्छे से भर कर उसके साथ समस्त दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
  • उसके पश्चात उसी पशु चिकित्सालय या क्लिनिक में मंगला पशु बीमा योजना के आवेदन पत्र को दस्तावेज़ों के साथ संलग्न कर देना होगा।
  • प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की प्रारम्भिक जांच कर बीमा कंपनी को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दिए जायेंगे।
  • बीमा कंपनी के एजेंट और पशु चिकित्सक द्वारा पशुपालक के घर जा कर पशु का निरिक्षण किया जायेगा।
  • पशु के निरिक्षण के बाद उसे टैग किया जायेगा और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पंजीकृत कर दिया जायेगा।
  • पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी कर पशुपालक को दिया जायेगा।
  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से जुड़े बीमा पॉलिसी के दस्तावेज़ पशुपालक के मोबाइल पर भेज दिए जायेंगे।
  • पशुपालक के पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में बीमा कंपनी से पशु की बीमित धनराशि का दावा पशुपालक को करना होगा।

दावे की प्रक्रिया

  • पशु की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाने की दशा में पशुपालक को सर्वप्रथम पशु के मृत होने की सूचना देनी होगी।
  • पशु की मृत्यु की सूचना पशुपालक द्वारा 181 नम्बर पर या अपने निकटतम ई मित्र केंद्र या पशु चिकित्सालय में दी जा सकती है।
  • बीमा कंपनी का सर्वेयर और पशु चिकित्सक पशुपालक के घर जा कर मृत पशु की जांच करेंगे।
  • पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमॉर्टेम कर रिपोर्ट बनाई जाएगी।
  • उसके पश्चात लाभार्थी पशुपालक को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा धनराशि प्राप्त करने हेतु दावा करना होगा।
  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दावा प्रपत्र बीमा कंपनी के सर्वेयर द्वारा दिया जायेगा या पशु चिकित्सालय से भी दावा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है।
  • पशु की मृत्यु के 21 दिन के भीतर लाभार्थी पशुपालक को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा धनराशि हेतु दावा करना होगा।
  • दावा प्रपत्र में मांगी गयी जानकारी को भरना होगा और उसक साथ समस्त दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दावा प्रपत्र और उसके साथ सभी संलग्न दस्तावेज़ों को पशु चिकित्सालय में जमा कर देना होगा।
  • प्रारम्भिक जांच हो जाने के पश्चात दावा प्रपत्र बीमा कंपनी के कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया जायेगा।
  • बीमा कंपनी के एजेन्ट/ सर्वेयर द्वारा प्राप्त दावा प्रपत्र की जानकारी बीमा कंपनी की वेबसाइट पर दर्ज़ की जाएगी और मंगला पशु बीमा योजना की पॉलिसी, पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट, पशुपालक का बैंक खाते का विवरण, पंचनामा और मृत पशु की तस्वीर अपलोड की जाएगी।
  • बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार करते ही लाभार्थी पशुपालक के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दी जाने वाली बीमा की धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान पशुपालन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2742709.
  • राजस्थान पशुपालन विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • adp.jpr.ah@rajasthan.gov.in
    • ddepid_dahjpr@yahoo.co.in
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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