हाइलाइट
- इस योजना के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय के लोगो को निम्नलिखित सुविधा प्रदान करना है:-
- सुरक्षित आवास।
- स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता।
- व्यावसायिक शिक्षा और कौशल।
- स्वास्थ्य देखभाल।
- सड़क और यात्रा कनेक्टिविटी।
- स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान किये जायगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- जनजातीय कार्य मंत्रालय संपर्क नंबर:-
- 011-23388482
- 011-23381499
- जनजातीय कार्य मंत्रालय हेल्पडेस्क ईमेल:- arjun.munda@gov.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान। |
आरम्भ वर्ष | 2023 |
लाभ | प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय को सरकारी योजनाओ का लाभ दिया जाएगा। |
लाभार्थी | विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)। |
नोडल मंत्रालय | जनजातीय कार्य मंत्रालय। |
आवेदन का तरीका | आवेदन की आवश्यकता नहीं है। |
योजना के बारे में
- वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में भारत सरकार ने 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान' की घोषणा की थी।
- इस अभियान के तहत सरकार जनजाति आदिवासी समुदाय के लोगो के विकास के लिए उन्हें कई कल्याणकारी योजनाओ का लाभ प्रदान करेगी।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 10.45 करोड़ एसटी आबादी है, जिसमें से 75 समुदाय 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार में स्थित हैं।
- ऐसे समुदाय को 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)' कहा जाता है।
- इन समुदाय के लोग सड़क, बिजली, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
- इन्ही समस्या के समाधान के लिए सरकार ने आदिवासी समुदाय के लिए 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान' को शुरू किया।
- 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान' को "पीएम- जनमन योजना" के नाम से भी जाना जाता है।
- यह योजना 15 नवंबर 2023 को जन जातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू की गयी थी।
- इसके लिए सरकार ने 24,104 करोड़ रुपये परिव्यय किये, जिसमे से 15 जनवरी 2024 को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 540 करोड़ रुपये दिए।
- योजना के तहत सरकार 9 मंत्रालियों के साथ मिलकर 11 गतिविधियों को पूरा करेगी।
- इस योजना के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय के लोगो को निम्नलिखित सुविधा प्रदान करना है:-
- सुरक्षित आवास।
- स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता।
- व्यावसायिक शिक्षा और कौशल।
- स्वास्थ्य देखभाल।
- सड़क और यात्रा कनेक्टिविटी।
- स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान किये जायगे।
योजना के लाभ
- प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत सरकार का उद्देश्य है की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की निम्नलिखित 11 महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार ला सके:-
गतिविधि योजना का नाम लाभार्थी/लक्ष्य सड़क का जुड़ाव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 8000 KM सुरक्षित आवास प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह स्वच्छ पेयजल आपूर्ति जल जीवन मिशन सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मोबाइल चिकित्सा यूनिट की सुविधा (दवा लागत के साथ ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 1000 व्यावसायिक शिक्षा और कौशल के लिए छात्रावासों का निर्माण समग्र शिक्षा 500 आंगनवाड़ी का निर्माण आंगनवाड़ी सेवाएँ 2500 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना पीएम जनजातीय विकास मिशन 500 बहुउद्देशीय केन्द्रों का निर्माण विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास 1000 एचएच का ऊर्जाकरण (अविद्युतीकृत) पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) सभी अविद्युतीकृत घर सड़कों एवं एमपीसी में सोलर लाइट की स्थापना नई सौर ऊर्जा योजना गैर विद्युतीकृत घर जो आरडीएसएस के अंतर्गत शामिल नहीं हैं मोबाइल टावरों की स्थापना यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) जिन गाँव मोबाइल टावर्स नहीं लगा है। - इसके अतिरिक्त संबंधित मंत्रालय इन समुदायों को निम्नलिखित अन्य कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ भी प्रदान करती है:-
- आधार कार्ड।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
- आयुष्मान भारत कार्ड।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
- किसान क्रेडिट कार्ड।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
- अटल पेंशन योजना।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना।
- सुकन्या समृद्धि योजना।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
- सिकल सेल मिशन।
- राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम।
पात्रता
- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान योजना के तहत केवल उन्ही को लाभ प्राप्त होगा जो 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह' से संबंधित है।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की राज्यवार सूची नीचे दी गयी है:-
राज्य का नाम विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का नाम आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित) - बोडो गदाबा
- बोंडो पोरोजा
- चेंचू
- डोंगरिया खोंड
- गुटोब गदाबा
- खोंड पोरोजा
- खोलम
- कोंडारेड्डी
- कोंडा सवारस
- कुइता खोंड
- पैरेंगी पोरोजा
- थोटी
बिहार (झारखंड सहित) - असुर
- बिरहोर
- बिरजिया
- पहाड़ी खरिया
- कोरवा
- माल पहाड़िया
- परहैया
- सौरिया पहाड़िया
- सावर
गुजरात - कथौड़ी
- कोटवालीया
- पाढर
- सिद्दी
- कोलघा
कर्नाटक - जेनु कुरुबा
- कोरगा
केरल - चोलनैकायण
- कादर
- कट्टुनायकम
- कुरुम्बास
- कोरगा
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) - अबूझ मारियास
- बैगा
- भरियास
- पहाड़ी कोरवा
- कामर्स
- सहरिया
- बिरहोर
महाराष्ट्र - कटारिया (कथोडिया)
- कोलम
- मारिया गोंड
मणिपुर - मोर्रम नागा
ओडिशा - बिरहोर
- बोंडो
- दिदायि
- डोंगरिया-खोंड
- जुआंग्स
- खारियास
- कुटिया कोंध
- लांजिया सौरास
- लोधास
- मैनकिडियास
- पौडी भुइयां
- सौरा
- चुकटिया भुंजिया
राजस्थान - सेहरिया
तमिलनाडु - कट्टू नायकंस
- कोटा
- कुरुम्बास
- इरुलास
- पनियाँ
- टोडा
त्रिपुरा - रींग्स
उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित) - बक्सास
- राजिस
पश्चिम बंगाल - बिरहोर
- लोधास
- टोटोस
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - महान अंडमानीज़
- जरावा
- ओन्गेस
- सेंटिनली
- शोम पेन
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवयशक है:-
- निवास प्रमाण पत्र।
- पहचान प्रमाण।
- नवीनतम फोटोग्राफ।
- राशन पत्रिका।
- निवास/जाति प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
आवेदन की प्रक्रिया
- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समूह के लिए आधारिक संरचना का निर्माण करके उनका विकास करना है।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को आवेदन करने की कोई आव्यशकता नहीं है।
- सरकार द्वारा पहले उन क्षेत्रों का पता लगाया जायगा जहाँ पर विकास की आव्यशकता है और उसी के अनुसार योजनाओ को वह पर लागू किया जाएगा।
- लेकिन कुछ योजनाए ऐसी भी है जिनमे लाभार्थी को स्वयं आवेदन करना होगा।
- पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने का कार्य जिला कलक्टर अध्यक्ष द्वारा कराया जायगा।
- अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी आदिवासी बस्तियों में लगे हुए शिविरों से संपर्क कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान वेबसाइट।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय वेबसाइट।
- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- जनजातीय कार्य मंत्रालय संपर्क नंबर:-
- 011-23388482
- 011-23381499
- जनजातीय कार्य मंत्रालय हेल्पडेस्क ईमेल:- arjun.munda@gov.in
- मंत्रालय का पता:- जनजातीय कार्य मंत्रालय,
राजेंद्र प्रसाद रोड, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
और देखें
मंत्रालय
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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