झारखण्ड सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Tue, 30/01/2024 - 15:43
झारखंड CM
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झारखण्ड सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लोगो।
हाइलाइट
  • झारखण्ड सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए कुल 40,000/- रूपये की आर्थिक सहयता दी जाएगी।
  • बालिकाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय राशि निम्न भागों में प्रदान की जाएगी :-
    कक्षा सहायता धनराशि
    कक्षा 8वीं में 2,500/- रूपये।
    कक्षा 9वीं में 2,500/- रूपये।
    कक्षा 10वीं में 5,000/- रूपये।
    कक्षा 11वीं में 5,000/- रूपये।
    कक्षा 12वीं में 5,000/- रूपये।
    18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद 20,000/- रूपये।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 
    • 0651-2400757.
    • 0651-2223544.
  • झारखण्ड महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- swdjharkhand@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना।
आरंभ होने की तिथि 2019.
लाभ कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं के लाभार्थियों को 6 किस्तों में कुल 40 हजार
रूपये की आर्थिक सहायता।
नोडल विभाग महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर बालिकाओ के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है।
  • इससे मुख्यतः राज्य के बालिकाओ के शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
  • झारखण्ड राज्य का महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का प्रारम्भ किया गया था।
  • वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल कर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया।
  • इस योजना के तहत बालिकाओं को कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा हेतु 40,000/- रूपये की वित्तीय सहयता प्रदान की जाएगी।
  • यह धनराशि लाभार्थियों को 6 किश्तों में प्रदान की जाएगी।
  • सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-
    • बालिकाओं को अपने जीवन में सवतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।
    • बालिकाओ को शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना।
    • बाल विवाह प्रथा पर अंकुश लगाना।
  • लाभार्थी बालिका को कक्षा 8वीं और 9वीं में प्रति वर्ष 2,500/- रूपये दिए जायेंगे।
  • कक्षा 10वीं, 11वीं, और 12वीं में प्रति वर्ष 5,000/- रूपये दिए जायेंगे।
  • बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर एक मुश्त 20,000/- रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
  • सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर उठाया जा सकता है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए कुल 40,000/- रूपये की आर्थिक सहयता दी जाएगी।
  • बालिकाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय राशि निम्न भागों में प्रदान की जाएगी :-
    कक्षा सहायता धनराशि
    कक्षा 8वीं में 2,500/- रूपये।
    कक्षा 9वीं में 2,500/- रूपये।
    कक्षा 10वीं में 5,000/- रूपये।
    कक्षा 11वीं में 5,000/- रूपये।
    कक्षा 12वीं में 5,000/- रूपये।
    18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद 20,000/- रूपये।

पात्रता

  • झारखण्ड सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए निम्नांकित पात्रताएं निर्धारित की गयी है :-
    • झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हो।
    • परिवार की केवल प्रथम दो पुत्रियां ही लाभ ले सकती है।
    • माता / पिता आयकर दाता ना हो।
    • बालिका का बैंक / पोस्ट ऑफिस में खाता हो।
    • माता-पिता किसी भी सरकारी क्षेत्र में स्थायी रूप से नियोजित अथवा से सेवानिवृत्त ना हो।
    • पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त न कर रहे हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में आवेदक आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आंगनबाड़ी संचालिका से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है।
  • इसके बाद आवेदक को आवेदन पत्र में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियों को भरना है।
  • सभी जानकारियों को भरकर आपको आवेदन पत्र से सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है।
  • अब आपको इस पत्र को बाल विकास परियोजना पधादिकारी कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
  • लाभार्थियों के पात्र पाये जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का आवेदन अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
  • जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षोपरान्त स्वीकृति प्रदान किये जाने पर लाभार्थी के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर से भुगतान की जाएगी।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • योजना का लाभ केवल प्रथम 2 बालिकाओं को ही देय होगा।
  • योजना के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित या अनुदानित या मान्यता प्राप्त या झारखण्ड सरकार के किसी विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिका ही पात्र होगी।
  • राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाएं भी योजना के तहत पात्र होंगी।
  • 18 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली धनराशि के लिए बालिका का नाम मतदाता सूचि में होना और बालिका का मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
  • अंतिम किश्त की राशि पाने के लिए आवेदक को 19 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही आवेदन करना होगा।
  • लाभार्थी बालिका के दिव्यांग होने की स्थिति में बालिका को समस्त पात्रता में छूट दी जाएगी।

Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana Information

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 
    • 0651-2400757.
    • 0651-2223544.
  • झारखण्ड महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- swdjharkhand@gmail.com.
  • महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार,
    प्रोजेक्ट भवन, धुरवा,
    रांची, झारखण्ड, 834004.

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हम दसवीं कक्षा विधार्थी हूं सर जे सी बोस स्कुल गिरिडीह मे
जो कि हमारे साथ पढ़ते थे सब का पैसा आ चुका ओर मेरा अभी तक नहीं आया है

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