सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना - (एसजेकेवीवाई)

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Tue, 06/08/2024 - 10:27
झारखंड CM
Scheme Open
Saksham Jharkhand Kaushal Vikas Yojana Logo
हाइलाइट
  • सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्ति निम्न लाभ प्राप्त कर सकता है : -
    • सभी लाभार्थियों को निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।
    • गैर-स्थायी प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षणार्थियो को आने-जाने हेतु 1,000/- रूपए प्रतिमाह यात्रा भत्ता स्वरुप दिए जाएंगे।
    • प्रशिक्षण प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर नौकरी न मिलने की स्थिति में व्यक्ति को रोजगार प्रोत्साहन भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
    • रोजगार प्रोत्साहन भत्ता अधिकतम एक वर्ष के लिए दिया जाएगा जिसमे : -
      • युवको को 1,000/- रूपए।
      • युवतियों/दिव्यांग/परलैंगिक को 1,500/- रूपए।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना हेल्पलाइन नंबर : - 18001233444
  • सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना हेल्पडेस्क : - skilljharkhand@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना - (एसजेकेवीवाई)
आरम्भ वर्ष 2016.
लाभ
  • मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण।
  • प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह 1,000/- रूपए यात्रा भत्ता।
  • युवको को 1000 रूपए प्रोत्साहन भत्ता।
  • युवतियों/दिव्यांग/परलैंगिक को 1,500/- रूपए का भत्ता।
  • मुफ्त वर्दी, पुस्तिका और अन्य जरूरी सामान।
लाभार्थी राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवा।
नोडल विभाग झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।

योजना के बारे में

  • आधुनिकरण के बाद आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के इस युग में किसी बिना किसी उपयोगी कौशल के रोजगार पाना एक शिक्षित व्यक्ति के लिए बेहद ही कठिन है।
  • आज के युवाओ में बेरोजगारी का मुख्य कारण है तकनीकी कौशल का आभाव, जिसके चलते उक्त व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
  • मजदुर बहुल प्रदेश माने जाने वाले झारखण्ड में ऐसे लाखो युवा है, जिनके पास तकनीकी कौशल का आभाव है।
  • इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 'सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना - (एसजेकेवीवाई)' की शुरुआत वर्ष 2016 में की थी।
  • इस योजना को अन्य नाम जैसे की 'झारखण्ड सक्षम कौशल विकास योजना', या 'सक्षम कौशल विकास योजना झारखण्ड', या 'झारखण्ड मुख्यमंत्री सक्षम कौशल विकास योजना' से भी जाना जाता है।
  • सरकार द्वारा जारी यह योजना 'झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना' की चार उप योजनाओ में से एक है।
  • सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरजगार युवाओ को निशुल्क कौशल विकास का प्रशिक्षण देना है।
  • योजना के तहत मिलने वाला कौशल प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्र और व्यापर के तहत दिया जाएगा, जिसमे मुख्य रूप से पर्यटन और आतिथ्य, सुरक्षा, खुदरा, दूरसंचार, प्लंबिंग, रसद, घरेलु कामगार, आईटी/आईई एस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामान और पूंजी, सौंदर्य और कल्याण, बीएफएसआई, मोटर वाहन, परिधान सेवा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रद्योगिकी, लोहा और इस्पात, और खनन।
  • आवेदक अपनी पसंद और रूचि के अनुसार किसी भी ट्रेड का चयन करके उस कोर्स के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने लिए रोजगार के दरवाजे खोल सकता है।
  • योजना को राज्य के प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचने हेतु 'कौशल विकास मिशन सोसाइटी' को इसका नोडल विभाग चयनित किया गया है
  • सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना का लाभ राज्य के स्थायी निवासी ले पाएंगे, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो।
  • हालाँकि एससी, एसटी, और ओबीसी वर्ग के आवेदकों की अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है।
  • योजना के तहत आवेदकों को निशुल्क प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षण में काम आने वाली अन्य वस्तु जैसे वर्दी, पुस्तिका और अन्य सामान भी निशुल्क दिया जाएगा।
  • सक्षम कौशल विकास योजना के तहत मिलने वाला प्रशिक्षण कुल 300 घंटे का होगा, जिसमे 40 घंटे आईटी और सॉफ्ट स्किल्स प्राप्त करने में दिए जाएंगे।
  • यह प्रशिक्षण राज्य में स्थापित स्थायी एवं गैर स्थायी केन्द्रो पर उपलब्ध कराया जाएगा।
  • ऐसे छात्र जिनका चयन गैर स्थायी केन्द्रो के लिए होता उन्हें योजना स्वरुप 1,000/- रूपए का यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा।
  • यह यात्रा भत्ता प्रशिक्षण खत्म होने के अंतिम माह तक सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
  • झारखण्ड सक्षम कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओ को दिए गए प्रशिक्षण के तहत रोजगार उपलब्ध करवाना है।
  • लेकिन यदि किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्त होने के तीन महीने के भीता रोजगार प्राप्त नहीं होता तो उस परिस्थिति में सरकार द्वारा उक्त व्यक्ति को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • यह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता व्यक्ति को अगले एक वर्ष की अवधि तक उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
  • झारखण्ड सक्षम कौशल विकास योजना के तहत मिलने वाला रोजगार भत्ता व्यक्ति को उनके वर्ग अनुसार प्राप्त होगा, जिसमे : -
    • यवुको को प्रतिमाह 1,000/- रु रूपए।
    • युवतियों, दिव्यांग और परलैंगिक व्यक्तियों को प्रतिमाह 1,500/- रूपए दिए जाएंगे।
  • झारखण्ड सक्षम कौशल विकास योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।
  • पंजीकृत व्यक्ति को काउंसलिंग हेतु केंद्र पर बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना उन्हें पूर्व में एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
  • किसी अन्य प्रकार की समस्या या जानकारी हेतु व्यक्ति योजना के हेल्पलाइन नंबर 18001233444 पर कॉल करके प्राप्त कर सकता है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्ति निम्न लाभ प्राप्त कर सकता है : -
    • सभी लाभार्थियों को निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।
    • गैर-स्थायी प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षणार्थियो को आने-जाने हेतु 1,000/- रूपए प्रतिमाह यात्रा भत्ता स्वरुप दिए जाएंगे।
    • प्रशिक्षण प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर नौकरी न मिलने की स्थिति में व्यक्ति को रोजगार प्रोत्साहन भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
    • रोजगार प्रोत्साहन भत्ता अधिकतम एक वर्ष के लिए दिया जाएगा; जिसमे : -
      • युवको को 1,000/- रूपए।
      • युवतियों/दिव्यांग/परलैंगिक को 1,500/- रूपए।

पात्रता

  • सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना का लाभ लेने केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकते है; जो निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे : -
    • झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो।
    • आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो।
    • एससी, एसटी, एवं ओबीसी के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है।
    • न्यूनतम 5वी तक की शिक्षा प्राप्त की हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड सक्षम कौशल विकास योजना के आवेदन जमा करते समय व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : -
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
    • बैंक पासबुक।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • शिक्षा समबन्धित दस्तावेज।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड सक्षम कौशल विकास योजना के आवेदन लाभार्थी ऑनलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।
  • योजना के पंजीकरण झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के माध्यम से जमा कर सकते है।
  • पंजीकरण हेतु मुख्य पेज से 'पंजीकरण' का चयन करके 'लाभार्थी पंजीकरण' का चुनाव करे।
  • आवेदक अपने कुछ विवरण दर्ज करके अपना प्रोफाइल बनाए।
    सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना पंजीकरण विवरण
  • प्रोफाइल बनने के बाद पोर्टल पर अपने 'यूजरनेम' और 'पासवर्ड' की सहायता से लॉगिन करे।
  • इसके पश्चात लाभार्थी अपना 'यूजरनाम' और 'पासवर्ड' दर्ज करके लॉगिन करे।
  • पोर्टल द्वारा इस जानकारी को ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा।
  • लॉगिन पश्चात प्रदर्शित पेज से पंजीकरण लिंक का चुनाव करे।
  • प्रोफाइल में दर्ज जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत होगी।
  • आगे बढ़ने के पश्चात आपको पंजीकरण पूर्ण करने हेतु कुछ अन्य जानकारी दर्ज करनी आवश्यक है, जिसमे
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • संपर्क सूत्र।
    • ग्रहण की गई शिक्षा का विवरण।
  • विवरण जमा करने के पश्चात व्यक्ति को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी।
  • इस पंजीकरण के आधार पर आवेदकों को ट्रेड का चुनाव करने हेतु काउंसलिंग के लिए उपलब्ध होना होगा।
  • काउंसलिंग की जानकारी आप लॉगिन करके भी चेक कर सकते है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना हेल्पलाइन नंबर : - 18001233444
  • सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना हेल्पडेस्क : - skilljharkhand@gmail.com

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