हरियाणा निर्माण कामगार मकान खरीद/ निर्माण हेतु ऋण योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • हरियाणा निर्माण कामगार मकान खरीद/ निर्माण हेतु ऋण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण कामगारों को मकान खरीदने या निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जिएगा।
    • लाभार्थी अधिकतम एक बार मकान खरीदने या निर्माण के लिए ऋण ले सकता है।
    • लाभार्थी को मकान खरीदने या निर्माण करने के लिए अधिकतम 2,00,000/-रुपए तक का ऋण दिया जाएगा ।
    • लाभार्थी को ऋण लेने के लिए ब्याज देने की कोई आवश्यकत नहीं है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार मकान खरीद/ निर्माण हेतु ऋण योजना।
लाभ निर्माण कामगारों को मकान खरीदने तथा निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा ।
लाभार्थी हरियाणा के निर्माण कामगार।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • निर्माण कामगारों की कम आय होने के कारण उनके स्वयं का घर होने का सपना पूर्ण नहीं हो पता।
  • इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निर्माण कामगार मकान खरीद/निर्माण हेतु ऋण योजना की शुरुवात की गई है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार मकान खरीद/निर्माण हेतु ऋण योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों का खुद का घर खरीदने या बनाने का सपना पूरा हो पाएगा।
  • हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी निर्माण श्रमिक को ब्याज मुक्त ऋण लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक की अधिकतम आयु 52 वर्ष होनी चाहिए जिसके उपरांत लाभार्थी ऋण को 8 वर्ष में चुकाने सके।
  • आवेदक ऋण को जीवन में एक बार ले सकते है,जो लाभार्थी योजना के अंतर्गत लाभ एक बार ले चूका है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • अधिकतम 2,00,000/-रुपए का ऋण लाभार्थी को मकान खरीदने या बनाने के लिए प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक को निर्माण श्रम बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है तथा कम से कम निर्माण श्रमिक बोर्ड में पाँच वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार मकान खरीद/निर्माण हेतु ऋण योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से भर कर योजना का लाभ उठा सकते है ।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार मकान खरीद/ निर्माण हेतु ऋण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण कामगारों को मकान खरीदने या निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जिएगा।
    • लाभार्थी अधिकतम एक बार मकान खरीदने या निर्माण के लिए ऋण ले सकता है।
    • लाभार्थी को मकान खरीदने या निर्माण करने के लिए अधिकतम 2,00,000/-रुपए तक का ऋण दिया जाएगा ।
    • लाभार्थी को ऋण लेने के लिए ब्याज देने की कोई आवश्यकत नहीं है।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • हरियाणा निर्माण श्रमिक बोर्ड में आवेदक पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास न्यूनतम पाँच वर्ष की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में सदयस्ता होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु अधिकतम 52 वर्ष होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार मकान खरीद/ निर्माण हेतु ऋण योजना लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • स्थाई प्रमाण पत्र/ हरियाणा में निवासी का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • वर्क स्लिप।
    • आयु प्रमाण।
    • पंजीकरण संख्या/ निर्माण कामगार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार मकान खरीद/ निर्माण हेतु ऋण योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है ,जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार मकान खरीद/ निर्माण हेतु ऋण योजना का अवदान पत्र भरने के लिए आवेदक को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित आवेदन भरने होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आधार कार्ड।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पास्स्वोर्ड के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन के बाद योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निर्माण कामगार मकान खरीद/ निर्माण हेतु ऋण योजना का चयन करना होगा।
  • योजना के आवेदन को ठीक से भरने के बाद आवश्यक दस्तवेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन की जाँच सबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थीको माकन खरीदने/ निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है ।
  • साथ ही लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन देखने के लिए SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज कर देख सकते है ।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
    चंडीगढ़ - 160 017.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.

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