हरियाणा निर्माण कामगार के बच्चो के लिए कोचिंग सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • हरियाणा निर्माण कामगार के बच्चो के लिए कोचिंग सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • 20,000/-रुपए की वित्तीय सहायता व्यवसयिक तथा तकनिकी कोर्स के लिए लाभार्थी को देय होगी।
    • 1,00,000/-रुपए की वित्तीय राशि यु.पी.एस.सी एवं एच्.पी.एस.सी की मुख्य परीक्षा की त्यारी करने हेतु।
    • लाभार्थी को निम्नलिखित कोर्स की कौचिंग करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी :-
      • व्यवसायिक कोर्स में डिग्री तथा डिप्लोमा के लिए ।
      • तकनिकी कोर्स में डिग्री तथा डप्लोमा के लिए ।
    • लाभार्थी को निम्नलिखित परीक्षाओ की त्यारी हेतु वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।:-
      • संघ लोक सेवा आयोग (यु.पी.एस.सी)की मुख्या परीक्षा के लिए ।
      • हरियाणा लोक सेवा आयोग (एच्.पी.एस.सी) की मुख्य परीक्षा के लिए ।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार के बच्चो के लिए कोचिंग सहायता योजना।
लाभ
  • निर्माण कामगारों के बच्चो को व्यवसायिक/ तकनिकी कोर्स करने के लिए 20,000/-रुपए की वित्तीय सहायता।
  • एच.पी.एस.सी और यु.पी.एस.सी की मुखिया परीक्षा की त्यारी करने हेतु 1,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता।
लाभार्थी हरियाणा के निर्माण कामगारों के बच्चे।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निर्माण कामगार के बच्चो के लिए कोचिंग सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
  • यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार श्रम बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है।
  • योजना का मुख्य उदेश यह है की निर्माण कामगारों के बच्चो को पढाई करने हेतु कोचिंग सुविधा का लाभ मिल पाये।
  • निम्नलिखित व्यवसायिक तथा तकनिकी कोर्सेज में डिग्री/डिप्लोमा करने वाले आवेदक योजना के लिए पात्र है :-
    • मेडिकल।
    • इंजीनियरिंग।
    • प्रबंधन।
    • एम् सी ए।
    • कानून।
    • फैशन डिजाइनिंग।
  • लाभार्थी को तकनिकी एवं व्यवसायिक कोर्स की कोचिंग के लिए 20,000/-रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत एच.पी.एस.सी और यु.पी.एस.सी की प्रथम परीक्षा को पास करने के बाद मुख्या परीक्षा की त्यारी करने हेतु वित्तीय राशि लाभार्थी को दी जाएगी।
  • लाभार्थी को 1,00,000/-रुपए की वित्तीय राशि को एच.पी.एस.सी और यु.पी.एस.सी की मुख्य परीक्षा के लिए दिया जाएगा।
  • वह आवेदक पात्र है जिनके माता या पिता की न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता निर्माण कामगार बोर्ड में है।
  • योजना का लाभ केवल एक परिवार के तीन बच्चे उठा सकते है।
  • लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभ एक बार ही प्रदान किया जिएगा।
  • आवेदक को कोचिंग करने का प्रमाण जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर हरियाणा निर्माण कामगार के बच्चो के लिए कोचिंग सहायता योजना का लाभ उठा सकते है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार के बच्चो के लिए कोचिंग सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • 20,000/-रुपए की वित्तीय सहायता व्यवसयिक तथा तकनिकी कोर्स के लिए लाभार्थी को देय होगी।
    • 1,00,000/-रुपए की वित्तीय राशि यु.पी.एस.सी एवं एच्.पी.एस.सी की मुख्य परीक्षा की त्यारी करने हेतु।
    • लाभार्थी को निम्नलिखित कोर्स की कौचिंग करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी :-
      • व्यवसायिक कोर्स में डिग्री तथा डिप्लोमा के लिए।
      • तकनिकी कोर्स में डिग्री तथा डप्लोमा के लिए।
    • लाभार्थी को निम्नलिखित परीक्षाओ की त्यारी हेतु वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी :-
      • संघ लोक सेवा आयोग (यु.पी.एस.सी)की मुख्या परीक्षा के लिए।
      • हरियाणा लोक सेवा आयोग (एच्.पी.एस.सी) की मुख्य परीक्षा के लिए।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • निर्माण कामगार बोर्ड में आवेदक के माता या पिता पंजीकृत होने चाहिए।
  • निर्माण कामगार बोर्ड में आवेदक के माता या पिता की न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    • माता या पिता का निर्माण कामगार कार्ड/ पंजीकरण संख्या।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • वर्क स्लिप।
    • घोषणा पत्र।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार के बच्चो के लिए कोचिंग सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार के बच्चो के लिए कोचिंग सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आधार कार्ड।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निर्माण कामगार कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना का चयन करना होगा।
  • योजना के विवरण को भरना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन की जाँच सबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच होने के बाद लाभार्थी को उसके दिए गए बैंक खाते में कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते है।
  • साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
    सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.

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