हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना

Submitted by vidhika on Fri, 01/09/2023 - 14:10
हरियाणा CM
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Highlights
  • हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखत लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • सरकार द्वारा विधवा महिला को प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
    • 3,000/-रुपए प्रति माह पेंशन लाभार्थी को देय होंगे।
Customer Care
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना।
लाभ विधवा महिला को 3,000/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
लाभार्थी हरियाणा के निर्माण कामगार की पत्नी।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • निर्माण कामगार का कार्य काफी जोखिम भरा होता जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है।
  • निर्माण कामगार की मृत्यु के बाद उनके पत्नी की कोई आय का श्रोत्र नहीं होने के कारण वह अपना जीवन ठीक से व्यतीत नहीं कर पाती।
  • इसी बाद को ध्यान में रखते हुए निर्माण कामगार की मृत्यु के बाद उनकी पत्नि ठीक से जीवन व्यतीत कर सके हरियाणा सरकार ने कदम उठाया है।
  • हरियाणा सरकार ने निर्माण कामगारों की पत्निओ को लाभ पहुँचने के लिए हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना की शरुवात की है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना का उदेश यह है की पेंशन के माध्यम से वह निर्माण कामगारों के पत्नी को स्वस्थ जीवन जीने में सहायता कर सके।
  • हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार श्रम बोर्ड द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है।
  • लाभार्थी को हर वर्ष 3,000/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद पुनःविवाह कर लिए है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • केवल वही आवेदक पात्र है जो हरियाणा राज्य में रह रही है विधवा महिला जो हरियाणा राज्य से बाहर रह रही है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • आवेदक जो सरकार/बोर्ड/कारपोरेशन/पीएसयू द्वारा नियुक्त की जा चुकी है वह योजना के लिए पात्र नहीं है:-
  • लाभार्थी किसी भी अन्य सरकार/ विभाग/ बोर्ड/निगम/ पीएसयू के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
  • लाभार्थी को पति के मृत्यु प्रमाण पत्र को जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ले सकते है जो हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखत लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • सरकार द्वारा विधवा महिला को प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
    • 3,000/-रुपए प्रति माह पेंशन लाभार्थी को देय होंगे।

पात्रताएं

  • विधवा महिला हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • विधवा महिला का पति निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत रहा हो ।
  • जो विधवा महिला हरियाणा में नहीं रह रहे है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • विधवा महिला किसी भी अन्य सरकार या संगठन के अंतर्गत किसी अन्य पेंशन योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
  • विधवा महिला जिन्होंने पुन: विवाह नहीं किया है वह योजना के लिए पात्र है।
  • विधवा महिला जो सरकार/बोर्ड/कोर्पोरशन या पीएसयू द्वारा नियुक्त की गई है वह योजना के लिए पत्र नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पति का निर्माण कामगार कार्ड/ पंजीकरण संख्या।
    • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • वर्क स्लिप।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा:-
    • आवेदक का नाम।
    • आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना का चयन करना होगा।
  • योजना में पूछी गए जानकारी को ठीक से भरना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर उपलोड करने होंगे।
  • आवेदक तथा दस्तावेजों की जाँच सबंधित अधियकरीओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी को उनके दिए गए बैंक खाते में 3,000/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक ट्रैक आवेदन के माध्यम से आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते है जो अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
    सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.

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