Dr. B.R Ambedkar Awas Navinikaran Yojana

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Haryana CM
Scheme Open
Highlights
  • डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पात्र व्यक्ति को घर की मरम्मत हेतु 80,000 रुपए की वित्तीय सहयता प्रदान की जाएगी।
Customer Care
  • अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2564006
    • 0172-2567009 
    • 0172-2561250
  • अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- 
    • dbcharyana@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना।
लाभ
  •  डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पात्र व्यक्ति को घर की मरम्मत हेतु 80,000 रुपए की वित्तीय सहयता प्रदान की जाएगी।
नोडल विभाग अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन हरियाणा सरल पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। 
  • अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों, जिनके घर की मरम्मत की आवश्यकता है, को घर की मरम्मत के लिए अनुदान प्रदान करना है। 
  • डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक को हरियाणा राज्य का अधिवास होना चाहिए।
    • आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में होना चाहिए।
    • घर आवेदक के नाम पर होना चाहिए और कम से कम 10 साल पुराना और मरम्मत योग्य होना चाहिए।
    • आवेदक ने मकान की मरम्मत के लिए किसी अन्य विभाग से अनुदान नहीं लिया था।
  • प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले एवं अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके आवास को नवीनीकरण एवं मरम्मत की जरूरत है।
  • डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पात्र व्यक्ति को घर की मरम्मत हेतु 80,000 रुपए की वित्तीय सहयता प्रदान की जाएगी।
  • यह योजना राज्य के अनुसूचित जाति एवं बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं।
  • यह वित्तीय सहायता सरकार द्वारा सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • इसलिए लाभार्थी का बैंक खाता होना अनिवार्य है जो आधार कार्ड से लिंक हो।
  • पात्र व्यक्ति डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पात्र व्यक्ति को घर की मरम्मत हेतु 80,000 रुपए की वित्तीय सहयता प्रदान की जाएगी।

पात्रता

  • डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक को हरियाणा राज्य का अधिवास होना चाहिए।
    • आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में होना चाहिए।
    • घर आवेदक के नाम पर होना चाहिए और कम से कम 10 साल पुराना और मरम्मत योग्य होना चाहिए।
    • आवेदक ने मकान की मरम्मत के लिए किसी अन्य विभाग से अनुदान नहीं लिया था।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना का लाभ लेने के लिए निमिन्लिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • बीपीएल प्रमाण पत्र।
    • राशन कार्ड।
    • जाती प्रमाण पत्र
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • बिजली का बिल, पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, जमीन का प्रमाण (रजिस्ट्री या कार्ड) में से कोई भी दो।
    • मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण।
    • आवेदक की फोटो मकान की मरम्मत वाली जगह के साथ।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं हरियाणा सरल पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को हरियाणा सरल पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2564006
    • 0172-2567009 
    • 0172-2561250
  • अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- 
    • dbcharyana@gmail.com
  • अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय पता :-
    बेस नंबर 53-54, कल्याण भवन, सेक्टर - 2,
    पंचकुला- 134109 हरियाणा, भारत।

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