हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना

Submitted by vidhika on Fri, 25/08/2023 - 11:50
हरियाणा CM
Scheme Open
Highlights
  • हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण कामगार की मृत्यु प्राकृतिक कारण से होने पर उनके उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उत्तराधिकारी को देय होगी ।
Customer Care
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना।
लाभ निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता।
लाभार्थी निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।

योजना के बारे में

  • निर्माण कामगार के कार्य में बहुत जोखिम होता है कभी कभी दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है।
  • निर्माण कामगार की मृत्यु होने के कारण उनके उत्तराधिकारी के पास आय का कोई जरिया नहीं होता जिसके कारण वह अपना जिन वयतीत नहीं कर पाए ।
  • इसी समस्या कोई सुलझाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
  • यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना को मृत्यु सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है।
  • निर्माण कामगार जिनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है उनके उत्तराधिकारी योजना के लिए पात्र है।
  • योजना का उदेश यह है की निर्माण कामगारों की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को अच्छा जीवन व्यतीति करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • लाभार्थी को 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • जो आवेदक हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत है वह योजना के लिए पात्र है।
  • योजना के आवेदन पत्र को मृत निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी द्वारा भरा जाएगा।
  • आवेदक को निर्माण कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण कामगार की मृत्यु प्राकृतिक कारण से होने पर उनके उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उत्तराधिकारी को देय होगी ।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होनी चाहिए।
  • मृत निर्माण कामगार हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • मर्त कामगार जिनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है ,उनके उत्तराधिकारी पात्र है।
  • आवेदक क़ानूनी उत्तराधिकारी होना चाहिए।
  • निर्माण कामगार की मृत्यु की दशा में आवेदन उत्तराधिकारी द्वारा किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है। :-
    • स्थाई प्रमाण पत्र/ हरियाणा में निवासी का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • उत्तराधिकारी होने का प्रमाण।
    • मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • घोषणा पत्र।
    • वर्क स्लिप।
    • पंजीकरण संख्या/ निर्माण कामगार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल उपलब्ध है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना के आवेदन को भरने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
    • आधार कार्ड।
    • ईमेल आईडी।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना को योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
  • योजना चुनने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भर के आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • आवेदक की जाँच संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उनके दिए गए बैंक खाते पर प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है ।
  • साथ ही लाभार्थी SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज के अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है ।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
    चंडीगढ़ - 160 017.

Matching schemes for sector: Fund Support

SnoCMSchemeGovt
1 Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya Parivaar Suraksha Yojna Haryana
2 Haryana Mukhyamantri Parivar Samriddhi YojanaHaryana
3 Haryana Aapki Beti Hamari Beti YojanaHaryana
4 Haryana Mukhyamantri Pragatisheel Kisan Samman YojanaHaryana
5 Dr. B.R Ambedkar Awas Navinikaran YojanaHaryana
6 हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना Haryana
7 हरियाणा फसल विविधीकरण योजना Haryana
8 निरोगी हरियाणा योजनाHaryana
9 हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजनाHaryana
10 हरियाणा निमार्ण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजनाHaryana
11 हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजनाHaryana
12 हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजनाHaryana
13 हरियाणा निर्माण कामगार मेधावी छात्र प्रोत्साहन राशी योजनाHaryana
14 हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजनाHaryana
15 हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजनाHaryana
16 हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना।Haryana
17 हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजनाHaryana
18 हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाHaryana
19 हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजनाHaryana
20 हरियाणा निर्माण कामगार मातृत्व लाभ योजनाHaryana
21 हरियाणा निर्माण कामगार पितृत्व लाभ योजनाHaryana
22 हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजनाHaryana
23 हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजनाHaryana
24 हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजनाHaryana
25 हरियाणा निर्माण कामगार मकान खरीद/ निर्माण हेतु ऋण योजनाHaryana
26 हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजनाHaryana
27 हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजनाHaryana
28 हरियाणा निर्माण कामगार के दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजनाHaryana
29 हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु पर वित्तीय सहायता योजनाHaryana
30 हरियाणा निर्माण कामगार के बच्चो के लिए कोचिंग सहायता योजनाHaryana
31 हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजनाHaryana
32 हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजनाHaryana
33 हरियाणा निर्माण कामगार की पुत्री के लिए निःशुल्क स्कूटी योजनाHaryana
34 हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजनाHaryana
35 हरियाणा निर्माण कामगार औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता योजनाHaryana

Matching schemes for sector: Fund Support

SnoCMSchemeGovt
1 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for AllCENTRAL GOVT

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.