Highlights
- हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- अनुसूचित जाती/ बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि बिमा निगम में निवेश की जाती है।
- अन्य वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि बिमा निगम में निवेश की जाती है।
- बेटी के 18 साल की हो जाने पर ब्याज सहित दी जाएगी राशि।
Customer Care
- महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2560349
- 181 (महिला हेल्पलाइन नंबर)
- 9478913181 (महिला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर)
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। |
लाभ |
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नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन हरियाणा सरल पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- आपकी बेटी हमारी बेटी योजना महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।
- हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- अनुसूचित जाती तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी।
- अन्य सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी।
- योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाती/ बीपीएल परिवार/ अन्य सभी वर्गों को बेटी के जन्म पर वित्तीय सहयता दी जाएगी।
- हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना योजना के निमिन्लिखित उद्देश्य :-
- राज्य में बालिकाओं के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना।
- कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओ को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना।
- हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- अनुसूचित जाती/ बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि बिमा निगम में निवेश की जाती है।
- अन्य वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि बिमा निगम में निवेश की जाती है।
- बेटी के 18 साल की हो जाने पर ब्याज सहित दी जाएगी राशि।
- पात्र व्यक्ति हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- अनुसूचित जाती/ बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि बिमा निगम में निवेश की जाती है।
- अन्य वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि बिमा निगम में निवेश की जाती है।
- बेटी के 18 साल की हो जाने पर ब्याज सहित दी जाएगी राशि।
पात्रता
- हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- अनुसूचित जाती तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी।
- अन्य सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
- परिवार पहचान पत्र संख्या।
- राशन कार्ड।
- जाती प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक है)।
- बीपीएल कार्ड (केवल बीपीएल परिवारों हेतु)।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं हरियाणा सरल पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को हरियाणा सरल पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- आपकी बेटी हमारी बेटी योजना पंजीकरण।
- आपकी बेटी हमारी बेटी योजना लॉगिन।
- हरियाणा सरल पोर्टल।
- आपकी बेटी हमारी बेटी योजना दिशानिर्देश।
- महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा।
सम्पर्क करने का विवरण
- महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2560349
- 181 (महिला हेल्पलाइन नंबर)
- 9478913181 (महिला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर)
- महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा पता :-
बेस नंबर 15-20, सेक्टर 4,
पंचकुला, हरियाणा 134112
Matching schemes for sector: Fund Support
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Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT |
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