हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना

Submitted by vidhika on Thu, 24/08/2023 - 11:25
हरियाणा CM
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Highlights
  • हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत निम्लिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण कामगारों के अपंग बच्चों को प्रति माह वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा ।
    • 3,000/- रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता अपंग बच्चो को दी जाएगी।
Customer Care
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना।
लाभ निर्माण कामगार के अपंग बच्चो की 3,000/-रुपए की वित्तीय राशि दी जाएगी।
लाभार्थी हरियाणा के निर्माण कामगार के बच्चे जो 50%या उसे अधिक अपंग है ।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिक कामगारों के अपंग बच्चो के लिए हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के शुरुवात की गई है।
  • यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना का उदेश है निर्माण कामगारों के उपांग बच्चो के देख भल हेतु वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
  • यह योजना उपंग बच्चो को अपना जीवन को स्वस्थ तथा अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करेगी।
  • निर्माण कामगार के बच्चे जो 50% या उसे अधिक मासिक तथा शारीरिक रूप से अपंग है वह योजना के पात्र है।
  • अपंग बच्चे को 3000/-रुपए प्रति माह सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • जिन अपंग बच्चो के माता या पिता में से कोई भी विभग/बोर्ड द्वारा पेंशन योजना का लाभार्थी है वह बच्चा योजना के लिए पात्र नही है।
  • लाभार्थी के माता या पिता के हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
  • बच्चे का अपंगता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी को हर वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र को नवंबर के महीने में अपलोड करा अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत निम्लिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण कामगारों के अपंग बच्चों को प्रति माह वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा ।
    • 3,000/- रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता अपंग बच्चो को दी जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • हरियाणा निर्माण कामगार विभाग में आवेदक के माता या पिता पंजीकृत होने चाहिए।
  • आवेदक के माता या पिता की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
  • आवेदक 50% या उसे अधिक विकलांग होना चाहिए।
  • आवेदक के माता या पिता में से कोई भी अन्य विभाग/बोर्ड के अंतर्गत किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है:-
    • स्थाई प्रमाण पत्र/ हरियाणा में निवासी का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • घोषणा पत्र।
    • वर्क स्लिप।
    • बच्चे का विकलांग प्रमाण पत्र।
    • माता या पिता की पंजीकरण संख्या/ निर्माण कामगार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।

आवेदन प्रक्रिया

  • हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है ,जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का आवेदन पर भरने के लिए आवेदक को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए आवेदन को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और अपसवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना को योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
  • योजना के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भर के आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन की जाँच सबंधित अधियकरीओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी को बचे की देख भाग हेतु 3000/-रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता उनके दिए गई बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है ।
  • साथ ही लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन देखने के लिए SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज कर देख सकते है ।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
    चंडीगढ़ - 160 017.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.

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