हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना

Submitted by vidhika on Sat, 19/08/2023 - 11:15
हरियाणा CM
Scheme Open
Highlights
  • हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायेगे :-
    • लाभार्थी को 5,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Customer Care
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना।
लाभ उत्तराधिकारी को 5,00,000/- रुपए की वित्तीय सहायता।
लाभार्थी पंजीकृत निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गए है।
  • यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिन निर्माण कामगारों की मृत्यु कार्य स्थल दुर्घटना के कारण हुई
    है उनके उत्तराधिकारिओ को आर्थिक सहायता बोर्ड द्वारा प्रदान जाएगी।
  • मर्त निर्माण कामगार को निर्माण कामगार बोर्ड से पंजीकृत होना अनिवार्य है,कामगार वह जो पंजीकृत नहीं है वह योजना के पात्र नहीं है।
  • मृत कामगार के उत्तराधिकारी को हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • 5,00,000/- रुपए की आर्थिक सहायता उत्तराधिकारिओ को प्रदान की जाएगी।
  • कामगार की मृत्यु होने की दशा में आवेदन पत्र को उनके उत्तराधिकारी द्वारा भरा जाएगा।
  • लाभार्थी को उत्तराधिकारी होने का कानूनी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायेगे :-
    • लाभार्थी को 5,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • मृत कामगार निर्माण कामगार बोर्ड से पंजीकृत होना चाहिए।
  • मर्त कामगार जिनकी मृत्यु कार्यस्थल पर दुर्घटना से हुई है उनके उत्तराधिकारी।
  • मृत्यु होने की दशा में उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या।
    • मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • ऍफ़.आई.आर रिपोर्ट।
    • पोस्मॉर्टम रिपोर्ट।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • उत्तराधिकारी होने का प्रमाण।
    • घोषणा पत्र।
    • वर्क स्लिप।

आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन को हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का लेने के लिए पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के लिए आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर नाम और पासवर्ड से पोर्टल पर करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का चयन करना होगा।
  • योजना का विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच होने के बाद लाभार्थी को उसके दिए गए बैंक खाते में 5,00,000/- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते है।
  • साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
    चंडीगढ़ - 160 017.

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34 हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजनाHaryana
35 हरियाणा निर्माण कामगार औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता योजनाHaryana

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