हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना

Submitted by vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
Scheme Open
Highlights
  • हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    • लाभार्थी को राज्य में चल रहे उनके न्यूनतम वेतन के हिसाब से मजदूरी क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी ।
    • लाभार्थी जो अस्पताल में 4 दिनों से 30 दिनों तक भर्ती है उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी को क्षतिपूर्ति वर्ष में एक बार एक महीने के लिए प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी जो निम्नलिखित अस्पताल में भर्ती है उन्हें सरकार द्वारा मजदूरी क्षतिपूर्ति दि जाएगी :-
      • सरकारी अस्पताल।
      • अस्पताल जो सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे है।
Customer Care
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना।
लाभ निर्माण कामगारों को दुर्घटना तथा बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर मजदूरी क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी हरियाणा के निर्माण कामगार।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • निर्माण कामगारों का काम काफी जोखिम भरा होता जिसके कारण कभी कभी वह कार्यस्थल पर दुर्घटना होने से घायल हो जाते है।
  • दुर्घटना होने पर तथा बीमारी से पीड़ित होने पर वह काम नहीं कर पाते ,आय का कोई और साधन ना होने के कारण उन्हें जीवन व्यापन करने में कठिनाई होती है।
  • इन्ही सारि समस्याओ को सुलझाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
  • हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्माण कामगारों को राज्य में चल रहे मजदूर
    वेतन के हिसाब से मजदूरी क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
  • निर्माण कामगार मजदूरी क्षतिपूर्ति का लाभ वर्ष में एक बार एक महीने के लिए उठा सकते है।
  • लाभार्थी जो अस्पताल में 4 से 30 दिनों तक भर्ती रहे है वह योजना के लिए पात्र है।
  • सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे अस्पताल तथा सरकारी अस्पताल में भर्ती निर्माण कामगार बोर्ड से पंजीकृत निर्माण कामगार योजना के लिए पात्र है।
  • लाभार्थी को अस्पताल में 4 से 30 दिनों तक भर्ती होने का प्रमाण जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    • लाभार्थी को राज्य में चल रहे उनके न्यूनतम वेतन के हिसाब से मजदूरी क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी ।
    • लाभार्थी जो अस्पताल में 4 दिनों से 30 दिनों तक भर्ती है उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी को क्षतिपूर्ति वर्ष में एक बार एक महीने के लिए प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी जो निम्नलिखित अस्पताल में भर्ती है उन्हें सरकार द्वारा मजदूरी क्षतिपूर्ति दि जाएगी :-
      • सरकारी अस्पताल।
      • अस्पताल जो सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे है।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • हरियाणा निर्माण श्रमिक बोर्ड में आवेदक पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास न्यूनतम एक वर्ष की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में सदयस्ता होनी चाहिए।
  • आवेदक जो सरकारी अस्पताल में 4 दिनों से 30 दिनों तक भर्ती है ,वह योजना के लिए पात्र है।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • स्थाई प्रमाण पत्र/ हरियाणा में निवासी का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • अस्पताल में 4 से 30 दिनों तक भर्ती होने का प्रमाण।
    • चिकित्सा प्रमाण पत्र।
    • वर्क स्लिप।
    • पंजीकरण संख्या/ निर्माण कामगार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना के आवेदन पत्र को भरने के लिए आवेदक को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आधार कार्ड।
    • राज्य के नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद ,आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना का चयन करना होगा।
  • आवेदक को योजना के विवरण को भर कर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • इस प्रकार हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजना के आवेदन पत्र को भरने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी।
  • आवेदन की जाँच सबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी को सरकार द्वारा मजदूरी क्षतिपूर्ति उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है ।
  • साथ ही लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन देखने के लिए SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज कर देख सकते है ।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
    चंडीगढ़ - 160 017.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.

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