हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण कामगार को घातक बीमारी के इंडोर इलाज करवाने के लिए वित्तीय सहयता दी जाएगी।
    • लाभार्थी को अधिकतम 100000/-रुपए तक की वित्तीय राशि इलाज के लिए देय होगी।
    • योजना का लाभ निम्नलिखित घातक बीमारी के इलाज के लिए लाभार्थी को दिया जाएगा :-
      • कैंसर।
      • टीबी।
      • एड्स।
      • इत्यादि।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजना।
लाभ निर्माण कामगारों को घातक बीमारी के इलाज के लिए 100000/-रुपए तक की वित्तीय सहायता।
लाभार्थी हरियाणा के निर्माण कामगार।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • निर्माण कामगार की आय कम होने के कारण वह अपनी बीमारी का इलाज करने में अशक्षम है।
  • इस समस्य का समाधान करने हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
  • यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार श्रम बोर्ड द्वारा संचालित की जा रहा है।
  • योजना का उदेश है की घातक बीमारी के इलाज के लिए सरकार द्वारा निर्माण कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार श्रम बोर्ड में हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजना
    "घातक बीमारी के इलाज के लिए वित्तीय सहायता " के नाम से उपलब्ध है।
  • निम्नलिखित घातक बिमारिओ के इलाज हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी।:-
    • कैंसर।
    • टीबी।
    • एड्स।
    • इत्यादि।
  • निर्माण कामगारों को इंडोर इलाज के लिए अधिकतम 100000/-रुपए की वित्तीय सहायता देय होगी।
  • निर्माण कामगार की न्यूनतम एक वर्ष की निर्माण कामगार बोर्ड में सदयस्ता होनी चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत केवल इंडोर इलाज के लिए वित्तीय सहायता लाभार्थी को दी जाएगी।
  • बीमारी के इलाज के खर्च का बिल जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा सकते है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण कामगार को घातक बीमारी के इंडोर इलाज करवाने के लिए वित्तीय सहयता दी जाएगी।
    • लाभार्थी को अधिकतम 100000/-रुपए तक की वित्तीय राशि इलाज के लिए देय होगी।
    • योजना का लाभ निम्नलिखित घातक बीमारी के इलाज के लिए लाभार्थी को दिया जाएगा :-
      • कैंसर।
      • टीबी।
      • एड्स।
      • इत्यादि।

पात्रताएं

  • आवेदन हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • निर्माण कामगार बोर्ड में आवेदक पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक की न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता निर्माण कामगार बोर्ड में होनी चाहिए।
  • निर्माण कामगार जिन्हे निम्नलिखित घातक बीमारी है वह योजना के लिए पात्र है :-
    • कैंसर।
    • टीबी।
    • एड्स।
    • इत्यादि।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • चिकित्सा प्रमाण पत्र।
    • निर्माण कामगार कार्ड/ पंजीकरण संख्या।
    • इलाज के खर्च का प्रमाण।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • वर्क स्लिप।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र से माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा।:-
    • आवेदक का नाम।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।
    • आधार कार्ड।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करना के बाद योजनाओ की सूचि में हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजना का चयन करना होगा।
  • हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजना को घातक बीमारी के लिए वित्तीय सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है।
  • योजना के विवरण को भरना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर उपलोड करने होंगे।
  • आवेदन की जाँच दस्तावेज समेत संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच होने के बाद लाभार्थी को उसके दिए गए बैंक खाते में इलाज के लिए वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक ट्रैक आवेदन के माध्यम से आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते है जो अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
    सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.

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