हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
Scheme Open
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना लोगो ।
हाइलाइट
  • हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर निम्नलिखित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :- :-
    • 6 साल से अधिक और 12 साल तक 1 लाख रुपये।
    • 12 साल से अधिक और 18 साल तक 2 लाख रुपये।
    • 18 साल से अधिक और 25 साल तक 3 लाख रुपये।
    • 25 साल से अधिक और 45 साल तक 5 लाख रुपये।
    • 45 साल से अधिक और 60 साल तक 5 लाख रुपये।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2996024
  • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना व्हाट्सप्प नंबर:- 6284931014
  • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- dayaluhelpline@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना।
आरंभ होने की तिथि 2023
लाभ
  • योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • 6 साल से अधिक और 12 साल तक 1 लाख रुपये।
    • 12 साल से अधिक और 18 साल तक 2 लाख रुपये।
    • 18 साल से अधिक और 25 साल तक 3 लाख रुपये।
    • 25 साल से अधिक और 45 साल तक 5 लाख रुपये।
    • 45 साल से अधिक और 60 साल तक 5 लाख रुपये।
क्रियान्वयन एजेंसी हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास।
आवेदन का तरीका आवेदक दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के बारे मे

  • हरियाणा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में 'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' शुरू करने की घोषणा की गयी थी।
  • योजना के अन्तर्गत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार के सदस्य की मौत या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह योजना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।
  • हरियाणा राज्य में इस योजना को अन्य नामो जैसे ,"हरियाणा दयालू स्कीम", "हरियाणा दयालू योजना" से भी जानी जाती है।
  • हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।
  • योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी:-
    • 6 साल से अधिक और 12 साल तक 1 लाख रुपये।
    • 12 साल से अधिक और 18 साल तक 2 लाख रुपये।
    • 18 साल से अधिक और 25 साल तक 3 लाख रुपये।
    • 25 साल से अधिक और 45 साल तक 5 लाख रुपये।
    • 45 साल से अधिक और 60 साल तक 5 लाख रुपये।
  • इस योजना को दो प्रकार से विभाजित किया गया है:-
    • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना :- इसके तहत उन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा जो दुर्घटना के कारण विकलांग हो गए हो या फिर जिनकी मृत्यु हो गयी हो।
    • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-2:- इसके तहत उन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा जिनकी मृत्यु या स्थायी विकलांगता आवारा मवेशी/पशु/कुत्ते के काटने से हुई है।
  • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।
  • मृत्यु के मामले में राशि परिवार के मुखिया को उनके आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते या पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • स्थायी विकलांगता के तहत सहायता राशि लाभार्थी के पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते या फिर परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • परिवार के मुखिया की मृत्यु/स्थायी विकलांगता के मामले में पीपीपी डेटाबेस के अनुसार 60 वर्ष से कम आयु के परिवार के सबसे बड़े सदस्य को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर निम्नलिखित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी:-
    आयु सीमा सहयता राशि
    6 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक 1 लाख रुपये
    12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये
    18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये
    25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये
    45 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना मुआवजा राशि

पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अनुसार मिलने वाली सहायता

  • यदि लाभार्थी प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत पंजीकृत है तो उसे नीचे दिए गए टेबल के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी:-
    आयु बजट घोषणा के अनुसार सहायता (2023-24) प्राकृतिक मृत्यु के तहत पीएमजेजेबीवाई मुआवजा (18-50) दुर्घटना मृत्यु और स्थायी विकलांगता के तहत पीएमएसबीवाई मुआवजा (18-70) ट्रस्ट द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुद्ध मुआवजा
    6 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक 1 लाख रुपये - - 1 लाख रुपये
    12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये - - 2 लाख रुपये
    18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये
    25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये
    45 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष तक 3 लाख रुपये 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये
    50 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये - 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये (दुर्घटना मृत्यु के अलावा अन्य मृत्यु के मामले में)
    1 लाख रुपये (दुर्घटना मृत्यु के मामले में)

पात्रता

  • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा:-
    • लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से काम होनी चाहिए।
    • लाभार्थी की आयु 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • आवेदन के लिए परिवार आईडी/परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर होना आवयशक है।
    • दयालू योजना के तहत उन्ही व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी दुर्घटना के कारण मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता हुई हो।
    • दयालू -2 योजना के तहत केवल वे व्यक्ति आवेदन कर सकते है जिनकी मृत्यु या स्थायी विकलांगता आवारा मवेशी/पशु/कुत्ते के काटने से हुई है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है:-
    • परिवार पहचान पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • मृत्यु प्रणाम पत्र।
    • स्थायी विकलांगता की स्थिति में:-
      • स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र।
      • अस्पताल से छुट्टी सारांश (केवल अस्पताल में भर्ती होने पर)।
      • एफआईआर/डीडीआर की प्रति।
    • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-2 के लाभ के लिए एफआईआर/डीडीआर कॉपी होना आवयशक है, जिसमे लिखा हो की मृत्यु या स्थायी विकलांगता आवारा मवेशी/पशु/कुत्ते के काटने से हुई है।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ लेने लिए आवेदक को आकस्मिक मृत्यु/प्राकृतिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता होने पर तीन महीने के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
  • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए लाभार्थी योजना के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • पोर्टल पर जाने के बाद मुख्य पृष्ठ पर "अप्लाई स्कीम" को क्लिक करना है।
  • क्लिक करके के बाद निम्नलिखित योजना के प्रकार का चयन करना है :-
    • दयालु (दुर्घटना के कारण मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता)
    • दयालु-2 (जिनकी आवारा मवेशी/पशु/कुत्ते के काटने से मृत्यु या स्थायी विकलांगता हुई है)
  • योजना के चयन के बाद परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करे।
  • इसके पश्चात सभी पूछे गए आवयशक विवरणों को भरे।
  • विवरण भरने के बाद आवयशक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन पत्र को जमा कर दे।
  • हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा सभी आवेदन पत्रों के सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को सहायता की राशि प्रदान कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2996024
  • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना व्हाट्सप्प नंबर:- 6284931014
  • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- dayaluhelpline@gmail.com
  • कार्यालय का पता:- बेज़ नंबर 21-28, योजना भवन,
    कमरा नंबर 218, दूसरी मंजिल, ब्लॉक बी,
    सेक्टर -4, पंचकुला - 134112
योजना का प्रकार सरकार

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Dear Sir,
Please let me know the portal link from where we can apply under Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana 2023

In reply to by GAYANENDER KUMAR (सत्यापित नहीं)

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Dear sir please help mere bhai ka muder ho Gaya ta or vo hi kamaya krta ta
My family is very poor mene 13 tarik ko
Deen Dayal CM Yojana ke portal se
Apply kiya ta tak aapse request h aap jaldi se aproove kare

In reply to by GAYANENDER KUMAR (सत्यापित नहीं)

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Sir mere husband ki death ho gai h or mujhe es yojna ka labh chahiye mere do bache h or koi kmane vala bhi nhi h m ye form kse bhr skti hu

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es yojna ki 1January se lagu kro jo 1 April se phale mar gya vo garib nhi tha es m sansodhan ki aavsakta h es par dhan dene ki aav Sakta h

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mere pati ki mretu ho chuki hh mujhe bhe Lhab do. kya 1 April se phale mrne valerie garib nahi the

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सर जय योजना कब तक लागू हो जाएगी Abhi Tak Haryana Sarkar इसके बारे में काम क्यों नहीं शुरू किया है क्या किसी की जवाब देहिं है

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माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से जो गरीबों के लिए जरूरतमंदों के लिए दीनदयाल रसोई योजना चलाई गई है इसमें आज मैंने सतना ट्रांसपोर्ट नगर में जो दीनदयाल रसोई की गाड़ी आती है उसमें खाना खाया खाने की क्वालिटी बहुत घटिया है और जो इसकी क्वांटिटी है बहुत कम है एक व्यक्ति के लिए जो 500 ग्राम भोजन अलर्ट है उसमें भी क्वांटिटी में कटौती की जाती है तो माननीय जी से अनुरोध है की खाने की क्वालिटी बेहतर की जाए और जो क्वांटिटी है सही मात्रा में हर गरीब को मिले

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Ser mere choti lado ki rod accident me death ho gayi hai.uski eas 27 Year he or me kaithal dictik se hu.mere choti lado ke 2 beche he. Keya me es yojna me farm bhar sekta hu. Mera mobile number 78766997xx he. Ser eska man office keha per he.

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Ser mera name krisan vileg pai distik kaithal meri patni ki deat 6 4 2023 ko ho gi hi mne dyalu yojna ki shkim aplai kri thi jisme muje sarkar ne muje pse dalne ki det. 23 6 21 h jo ki mere acaunt me koi pse nhi aaye mra fon n 829533xxx

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Sir jai shree ram mere chote bhai ki deth ho gyi snake ke katne se hum bhut gareeb h sir kripya hamari madad kre sir or hamne ye farm bhi bharva Diya but abhi koi labh nhi mila Babu ji hum bhut dukhi h kripya Hamari
madad kre ham haryana palwal ke gurwari gav se h sir hamari help kre

पर्मालिंक

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Sir hmara bade bahi ke accident me death ho gye or hmne ye din dyal yojna ka form bhot deno se bhar rakha h or ab Tak koi fayda nhe hua abi tak koi pese nhe aye h sir ji krpya krke ye pese desbusl krveye 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😭😭😭😭😭😭

पर्मालिंक

Your Name
Parajeet Deepak Saini
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Mere pdos m dath ho gai thi unka farm bra tha apruul ho gya h magar abi tak unke account m pse nhi aay h uske liy kya karna hoga ya kitna time lge gaa

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