हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपए से कर 3,00,000 रुपए तक वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी ।
  • लाभार्थी को निम्नलिखित विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी :-
    विकलांगता के प्रतिशत वित्तीय राशि
    50 प्रतिशत तक। 1,50,000.
    51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक। 2,00,000.
    76 प्रतिशत और उसे अधिक। 3,00,000.
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना।
लाभ निर्माण कामगारों को कार्य स्थल पर दुर्घटना होने पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी हरियाणा के निर्माण कामगार।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
  • यह योजना श्रम विभाग,हरियाणा के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
    • हरियाणा निशक्तता सहायता योजना।
    • हरियाणा अपंगता सहायता योजना।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य करते समय कार्य स्थल दुर्घटना होने पर विकलांगो को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • विकलांग निर्माण कामगारों को विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार निम्लिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-
    • 1,50,000 रुपए वित्तीय राशि 50 प्रतिशत विकलांग निर्माण कामगार को।
    • 2,00,000 रुपए वित्तीय राशि 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक विकलांग निर्माण कामगार को।
    • 3,00,000 रुपए 76 प्रतिशत या उसे अधिक विकलांग निर्माण कामगार को।
  • आवेदक को विकलांग होने के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है तथा एक वर्ष से ज्यादा होने पर वह योजना के पत्र नहीं होंगे।
  • आवेदन जो निर्माण कामगार बोर्ड से पंजीकृत नहीं है वह योजना के पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपए से कर 3,00,000 रुपए तक वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी ।
  • लाभार्थी को निम्नलिखित विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी :-
    विकलांगता के प्रतिशत वित्तीय राशि
    50 प्रतिशत तक। 1,50,000.
    51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक। 2,00,000.
    76 प्रतिशत और उसे अधिक। 3,00,000.

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निमार्ण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक कार्य स्थल में निर्माण कार्य करते समय दुर्घटना का शिकार हुआ हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजनाके अंतर्गत निम्लिखित दस्तावेज आवश्यक है :-
    • स्थाई प्रमाण पत्र/आवेदक का निवासी प्रमाण।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पंजीकरण संख्या/निर्माण कामगार कार्ड।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
    • वर्क स्लिप।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

आवेदन की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना का आवेदन पत्र भरने से पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • आधार कार्ड।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए हुए यूजर नाम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद लाभार्थी को योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निशक्तता सहायता योजना का चयन करना होगा।
  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना अन्तोदय पोर्टल पर हरियाणा निशक्तता सहायता योजना के नाम से उपस्थित है।
  • योजना के समस्त विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • अंत में आवेदन को जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • संबंधित अधिकारिओ द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी को उनके दिए गए बैंक खाते पर वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने आवेदन की अन्तोदय पोर्टल पर ट्रैक आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन देख सकता है।
  • साथ ही लाभार्थी आवेदन की स्थिति ऑफलाइन माध्यम से SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज कर देख सकता है।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
    सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.

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